आगजनी के मामले में दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

विकासनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ढकरानी विकासनगर राहुल गर्ग की अदालत ने आगजनी के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने दोषी को दस वर्ष के कठोर कारावास, पांच हजार रुपये के अर्थदंड और गाली गलौज के मामले में एक वर्ष के कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। प्रमोद शर्मा पुत्र शिवदत्त शर्मा निवासी लक्ष्मणपुर विकासनगर ने 19 अप्रैल 2017 को कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उमेश गुप्ता पुत्र रामशरण गुप्ता निवासी लक्ष्मणपुर विकासनगर 18 अप्रैल को रात करीब साढ़े ग्यारह बजे घर आया और गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। उसने पुलिस को सूचना देने की बात कही तब आरोपी चला गया। बताया कि उसी रात को करीब एक बजे उमेश गुप्ता फिर उसके घर में आया और उसके घर के बाहर खड़ी कार और तीन मोटर साइकिलों को आग के हवाले कर दिया। रात को जब उसकी पत्नी किचन में पानी पीने आयी तो उसने उमेश गुप्ता को आग लगाते देखा। जब घर के बाहर आने लगे तो बाहर से दरवाजे की कुंडी बंद थी। शोर मचाने पर आस पड़ोस के लोगों ने दरवाजे की कुंडी खोली और फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग बुझाई। जब आग बुझी वाहन जल चुके थे। मामले में न्यायालय में पांच वर्ष तक सुनवाई चली।