
अल्मोड़ा। आबकारी देय के एक बड़े बकायेदार के विरुद्ध प्रशासन ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए उसकी अचल संपत्ति की द्वितीय नीलामी की प्रक्रिया तय की है। असिस्टेंट कलेक्टर एवं उपजिलाधिकारी जैती/भनोली सौम्या गर्ब्याल के अनुसार राधाकृष्ण पुत्र भैरव दत्त, निवासी ग्राम कुजेली, तहसील भनोली पर आबकारी देय के रूप में कुल ₹5,43,49,753 की राशि बकाया है। कई बार नोटिस और अवसर दिए जाने के बावजूद बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया। इस पर उ.प्र. जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 284/286 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए 18 अक्टूबर 2025 को संबंधित भूमि को कुर्क किया गया। ग्राम कुजेली स्थित यह भूमि विभिन्न खाता एवं बसरा संख्याओं में दर्ज है, जिसमें कुल 0.179 हेक्टेयर भूमि शामिल है। इसमें से 0.0010 हेक्टेयर भूमि को छोड़कर शेष 0.178 हेक्टेयर भूमि को नीलामी के लिए योग्य घोषित किया गया है। प्रशासन द्वारा उक्त भूमि की द्वितीय नीलामी 23 मार्च को ग्राम कुजेली में आयोजित की जाएगी। नीलामी प्रक्रिया के संचालन के लिए नायब तहसीलदार भनोली को विक्रय अधिकारी नामित किया गया है। प्रशासन ने इच्छुक प्रतिभागियों से अपील की है कि वे नियमानुसार नीलामी प्रक्रिया में भाग लें। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि बकाया राजस्व और आबकारी देय की वसूली के लिए सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

