कुख्‍यात ठग को दून से उठाकर ले गई यूपी पुलिस, भेजा जेल

देहरादून। सहारनपुर से फरार एक महाठग को उत्‍तर प्रदेश पुलिस ने देहरादून से गिरफ्तार किया है। इस महाठग पर जमीन के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोप है। ठग को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मौहम्मद गयास पुत्र ऐजाज खा निवासी भागीरथीपुरम राधा किशन मन्दिर राजपुर रोड जाखन देहरादून उत्तराखण्ड ने आमिर किरमानी पुत्र एम०टी० किरमानी निवासी राजद्दीप रेजीडेन्सी, अमित विहार सहस्त्रधारा रोड देहरादून के खिलाफ थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर में मुकदमा दर्ज कराया था कि गयास को सहारनपुर के बिहारीगढ़ तहसील की मौजा गणेशपुर में कुछ भूमि की आवश्यकता थी, इसी बीच उसकी की मुलाकात आमिर किरमानी से देहरादून में हुई तो उसने कहा कि मेरी भूमि मौजा गणेशपुर में है जिसका खसरा नं0 4 है तथा 2 बीघा जमीन है। विपक्षी ने अपनी भूमि दिखाई तथा कहा कि उक्त जमीन बिल्कुल पाक व साफ है। उसकी बातों पर विश्वास करते हुए गयास ने खसरा नं0 4 रकबई 2 बीघा वाम जमीन का सौदा 10 लाख रूपये प्रति बीघा में कर लिया। जिसके सम्बन्ध में उसने आमिर को दिनांक 25-7-2021 को पांच लाख रूपये नगद दे दिए तथा दिनांक 28-7-2021 को अपनी फर्म के खाते से 10 लाख रूपये आमिर के आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक खाते में आर0टी0जी0एस0 के द्वारा जमा करे जो विपक्षी को प्राप्त हो गए। जिसके बाद आमिर ने दिनांक 28-7-2021 को उससे एक रसीदी एग्रीमेंट कर दिया और लिखत पढत तथा जमीन की रजिस्ट्री हेतु 4 माह का समय दिया गया था। 4 माह के बाद प्रार्थी ने आमिर को बाकी रकम लेकर बैनामा करने को कहा गया तो विपक्षी कोई ना कोई बहाना बनाकर बहाने बनाता रहा तथा बैनामा करने से टाल मटोल करता रहा। प्रार्थी जब जमीन पर पहुंचा तो वहां पर पी0के0 शर्मा मिले जिन्होंने बताया कि यह जमीन तो उन्होने द्वारा बैनामा खरीद की है। तथा यह जमीन उन्हीं के नाम दर्ज चली आती है तथा उन्होंने यह जमीन आगे उसमान पुत्र मौहम्मद हनीफ को बेच दी है, आमिर के नाम कोई जमीन नहीं है वह फर्जी कागजात दिखाकर लोगों को ठगता रहता है। जिसने पहले भी औरों को भी ठगने की कोशिश की है और आप भी ठगी का शिकार हो गये हैं। यह सुनकर प्रार्थी के तले की जमीन खिसक गयी।
इस प्रकार आमिर ने षडयन्त्र करके धोखाधड़ी करते हुए यह जानते हुए कि जमीन के असली मालिक व काबिज नहीं है। गयास से जमीन का सौदा 20 लाख रूपये में तय किया तथा पांच लाख रूपये नगद व 10 लाख रूपये आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से प्राप्त करके हड़प लिए। गयास के साथ धोखाधड़ी करते हुए फर्जी तरीके से धन अर्जित किया और स्वयं हस्ताक्षर करके एक फर्जी रसीद यह जानते हुए कि यह सम्पत्ति उनकी नहीं हैं कूटरचित की है तथा रूपये मांगने पर प्रार्थी को जान से मारने का प्रयास किया। अब जान से मारने की धमकी दे रहा है। इस पर गयास ने कोर्ट में मुकदमा दर्ज़ करने के लिए प्राथर्ना पत्र दिया और इसी पर कोर्ट ने आमिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए, जिस बिहारीगढ़ थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की।
एसएचओ बिहारीगढ़ बीनू चौधरी ने बताया कि आमिर को देहरादून से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।