Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Light/Dark Button
Watch
  • Home
  • राज्य
  • उत्तराखंड
  • अल्मोड़ा
  • अवैध खनन में संलिप्त जेसीबी मशीन नायब तहसीलदार ने ली कब्जे में
  • अल्मोड़ा

अवैध खनन में संलिप्त जेसीबी मशीन नायब तहसीलदार ने ली कब्जे में

RNS INDIA NEWS 22/01/2023
WhatsApp Image 2023-01-22 at 3.19.13 PM

अल्मोड़ा/रानीखेत: रानीखेत तहसील के ग्राम डीडा क्षेत्र में बिना अनुमति लिए चल रही जेसीबी मशीन को नायब तहसीलदार हेमंत सिंह मेहरा ने टीम के साथ अपने कब्जे में कर आगे की कार्यवाही के लिए अपने उच्च अधिकारी को रिपोर्ट सौंपी। नायब तहसीलदार रानीखेत ने बताया कि संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत द्वारा अवैध खनन पर जुर्माना लगाए जाने संबंधी एवं खनन कर्ताओं के विपरीत कार्यवाही करना के निर्देश दिए गए थे। इसी के चलते मल्ली रीयूनी पटवारी कमल चौधरी, पटवारी पन्याली नितिन जिरवान, पटवारी दुगौड़ा ललित कुमार व कानूनगो सदर उत्तम दास के साथ ग्राम डीडा का भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान निजी जमीन पर 600 घन मीटर भूमि पर खनन कर्ताओं द्वारा बिना अनुमति के अवैध खनन किया जा रहा था। मौके पर खनन कर रहे जेसीबी मशीन UK 04AJ5100 के साथ चालक संतोष सैनी पुत्र राम कुमार सैनी निवासी पीलीभीत उत्तर प्रदेश से खनन की अनुमति के संबंध में पूछा गया तो वह अनुमति पत्र नहीं दिखा पाया, और जेसीबी मशीन के कागज़ दिखाने में भी असमर्थ रहा। पूछने पर उसने बताया कि यह जेसीबी मशीन ओरेक्रिज कंस्ट्रक्शन रानीखेत की है।
उन्होंने यह भी बताया कि अवैध खनन राजेश रावत पुत्र केसर सिंह, निवासी ग्राम मौडी, पो0 गनियाद्योली के द्वारा किया जा रहा है। इसकी सूचना मौके पर कार्य करवा रहे प्रदीप सिंह पुत्र आनंद सिंह निवासी ग्राम तुस्तरी द्वारा दी गई। यह भी बताया कि खनन कर्ता के पास खनन करने का कोई अधिकार नहीं है, और धारा 3/57 अन्तर्गत यह दंडनीय अपराध है।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: पुलिस ने गुमशुदा बालक को 15 घण्टों के अन्दर सकुशल बरामद कर परिजनों के किया सुपुर्द
Next: सीमांत जिले में भूकंप के झटकों से दहशत

Related Post

rns featured image new
  • अल्मोड़ा

महिला कोतवाली और चौखुटिया पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान

RNS INDIA NEWS 25/06/2026 0
rns featured image new
  • अल्मोड़ा

बालिकाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण देने पर जोर, स्कूलों में नशा विरोधी काउंसलिंग के निर्देश

RNS INDIA NEWS 25/06/2026 0
rns featured image new
  • अल्मोड़ा

महापौर व पार्षदों ने लिया दो दिवसीय अभिमुखीकरण प्रशिक्षण

RNS INDIA NEWS 25/06/2026 0

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • आधार कार्ड का दुरुपयोग कर 45 हजार का लोन स्वीकृत कराया
  • महिला कोतवाली और चौखुटिया पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान
  • बालिकाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण देने पर जोर, स्कूलों में नशा विरोधी काउंसलिंग के निर्देश
  • महापौर व पार्षदों ने लिया दो दिवसीय अभिमुखीकरण प्रशिक्षण
  • पेयजल संकट को लेकर ग्रामीण पहुंचे डीएम के दरबार, 10 दिन में समाधान का आश्वासन
  • महंगाई और महिलाओं पर बढ़ते अपराधों के विरोध में जनवादी महिला समिति ने भेजा ज्ञापन
Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.