साक्ष्यों के अभाव में दुष्कर्म आरोपी बरी

देहरादून। किशारी से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट न्यायालय ने साक्ष्यों के अभाव और बयानों में विरोधाभास के चलते बरी कर दिया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता आशुतोष गुलाटी ने बताया कि घटना को लेकर 27 अप्रैल 2021 को ऋतिक खैरवाल निवासी राजीव नगर के खिलाफ एक व्यक्ति ने ऋषिकेश थाने में केस दर्ज कराया। आरोप था कि वह उनकी 15 साल की बेटी का अपहरण कर ले गया है। मुकदमे में नाबालिग से दुष्कर्म की धाराएं भी जोड़ी गईं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी ऋषभ को गिरफ्तार कर लिया। करीब एक महीने बाद इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई। इस मुदकमे में अभियोजन की ओर से कुल चार गवाह पेश किए गए। बचाव की ओर से आठ लोगों ने गवाही दी। कोर्ट में अभियोजन अपनी कहानी को सिद्ध नहीं कर पाया। स्पेशल पोक्सो कोर्ट की जज मीना देऊपा की अदालत ने आरोपी संदेह का लाभ देते हुए साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।