शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने पर रोक, लिव इन रिलेशन में रहना भी अब अपराध

जकार्ता। शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने और शादी के बिना लिव इन रिलेशन में रहने पर बैन लग गया है। इस बारे में कानून पारित कर दिया गया है। इंडोनेशिया की संसद ने प्री-मैरिटल शारीरिक संबंधों और लिव-इन रिलेशनशिप को आपराधिक करार दिया है।
इंडोनेशिया के कानून और मानवाधिकार मंत्रालय की आपराधिक कोड बिल प्रसार टीम के प्रवक्ता अल्बर्ट एरीज़ ने कहा कि यह कानून विवाह को बचाने में काफी राहत देगा। इसकी जरूरत काफी समय से महसूस की जा रही थी। उन्होंने कहा कि विवाह पूर्व शारीरिक संबंध और एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर को केवल एक पति या पत्नी, माता-पिता या बच्चे ही रिपोर्ट कर सकते हैं। उधर एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडोनेशिया के निदेशक उस्मान हामिद का कहना है कि यह कानून लोगों के जिंदगी जीने के अधिकार के खिलाफ है। इसे तत्काल वाविस लिया जाना चाहिए। हालांकि सरकार के इस कदम को आलोचकों ने देश की स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा झटका माना है। कानून और मानवाधिकार मंत्री यासोना लाओली ने कहा, हमने अहम मुद्दों और अलग-अलग रायों को समायोजित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की है, जिन पर बहस हुई थी।


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