कोरोना संक्रमण से बचाव एवं उपचार के लिए आइवरमेक्टिन दवा को मिली शासन की मंजूरी, शासनादेश जारी

उत्तराखंड शासन द्वारा 14 सितंबर 2020 को जारी किए गए पत्र में निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना वायरस से बचाव और उसकी रोकथाम के लिए Ivermectin (Tab) का प्रयोग किया जाना है परंतु गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यह औषधि नहीं दी जानी है।

पुष्ट रोगी के संपर्क में आए व्यक्तियों में रोग के संभावित संक्रमण से बचाव हेतु रात्रि भोजन के 2 घंटे उपरांत वयस्क व्यक्ति में पहले वह सातवें दिन निर्धारित मात्रा के अनुसार औषधि 200mug प्रति किलोग्राम शरीर भार के अनुसार प्रदान की जानी है।

कोरोना वायरस के उपचार एवं नियंत्रण में कार्यरत स्वास्थ्य कार्मिकों में संक्रमण से बचाव हेतु पहले सातवें व तीसवे दिन तथा उसके बाद (Covid-19 ड्यूटी पर रहने तक) आवृत्ति क्रम में प्रति माह में एक बार निर्धारित मात्रा(200 mug/Kg BW) के अनुसार औषधि दी जानी है।

इससे पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार ने भी आइवरमेक्टिन दवा की मंजूरी को लेकर 6 अगस्त को शासनादेश जारी किया था।

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