Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Light/Dark Button
Watch
  • Home
  • राष्ट्रीय
  • सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, दूसरी पत्नी की संतान को भी अनुकंपा नौकरी का अधिकार
  • न्यायालय
  • राष्ट्रीय

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, दूसरी पत्नी की संतान को भी अनुकंपा नौकरी का अधिकार

RNS INDIA NEWS 25/02/2022
SupremeCourtofIndia

नई दिल्ली (आरएनएस)। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति को मृत कर्मचारी की दूसरी पत्नी की संतान होने के आधार पर अनुकंपा की नौकरी में नियुक्ति से इनकार करना उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन एवं परिवार की गरिमा के खिलाफ होगा।
न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा ने ऐसे ही एक मामले में पटना उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली मुकेश कुमार की विशेष अनुमति याचिका को अनुमति दे दी। उच्च न्यायालय ने मृतक जगदीश हरिजन की दूसरी पत्नी के बेटे होने को आधार बताते हुए रेलवे में अनुकंपा नियुक्ति के मुकेश के दावे को खारिज कर दिया था।
मुकेश ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है। इस मामले में सर्वोच्च अदालत की तीन सदस्यीय खंडपीठ पीठ ने कहा, इस तरह की नियुक्ति से इनकार करने की नीति भेदभावपूर्ण और संविधान के अनुच्छेद 16 (2) का उल्लंघन मानी जाएगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की नीति मृत कर्मचारी के बच्चों को वैध और नाजायज के रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकती। वर्गीकृत करके और केवल वैध वंशज के अधिकार को मान्यता देकर (केवल वंश के आधार पर) किसी व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव नहीं नहीं किया जा सकता।
शीर्ष अदालत ने कहा योजना और अनुकंपा नियुक्ति के नियम संविधान के अनुच्छेद 14 के जनादेश का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। खंडपीठ ने भारत संघ बनाम वी के त्रिपाठी (2019) के मामले में दिए गए अपने पिछले फैसले पर भरोसा किया। इस फैसले में यह माना गया था कि किसी कर्मचारी की दूसरी पत्नी के बच्चे को सिर्फ उसी (दूसरी पत्नी की संतान) आधार पर अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है।
खंडपीठ ने कहा एक बार जब कानून ने उन्हें (दूसरी शादी से पैदा हुए बच्चे) वैध मान लिया है तो उन्हें इस अनुकंपा की नीति के तहत विचार किए जाने से अलग करना असंभव होगा। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि अनुकंपा नियुक्ति अनुच्छेद 16 के तहत संवैधानिक गारंटी का अपवाद है, इसलिए अनुकंपा नियुक्ति की नीति संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के जनादेश के अनुरूप होनी चाहिए।
अदालत ने कहा  किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। दूसरी शादी से हुए संतान के मामले में वंश को समझा जाना चाहिए। पारिवारिक उत्पत्ति में अनुकंपा नियुक्ति के दावेदार के माता-पिता के विवाह की वैधता और दावेदार की उनके बच्चे के रूप में वैधता शामिल है।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: यूक्रेन-रूस की जंग पर भारत की चुप्पी से यूएस नाराज, भारतीय समकक्षों से बात जारी
Next: एनएसई के पूर्व अधिकारी आनंद सुब्रमण्यम को सीबीआई ने किया गिरफ्तार

Related Post

rns featured image new
  • राष्ट्रीय

अंकित शर्मा हत्याकांड: आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपी दोषी करार, 6 आरोपी बरी

RNS INDIA NEWS 13/07/2026 0
rns featured image new
  • राष्ट्रीय

आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर उप स्टेशन अधीक्षक को पीटा और घसीटा, 6 आरपीएफ कर्मी निलंबित

RNS INDIA NEWS 13/07/2026 0
rns featured image new
  • राष्ट्रीय

प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने दी जान, हाथ-पैरों पर मेहंदी से लिखा सुसाइड नोट

RNS INDIA NEWS 13/07/2026 0

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • राशिफल 14 जुलाई
  • होटल रिव्यू और क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर 18.50 लाख की साइबर ठगी
  • अंकित शर्मा हत्याकांड: आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपी दोषी करार, 6 आरोपी बरी
  • आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर उप स्टेशन अधीक्षक को पीटा और घसीटा, 6 आरपीएफ कर्मी निलंबित
  • गदरपुर के ग्राम मजराशीला में घर के बाहर बैठे युवक पर फायरिंग
  • ईओ के स्थानान्तरण को लेकर सभासदों, पर्यावरण मित्रों का धरना जारी
Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.