8 किलो चरस के साथ धरे आरोपी की जमानत खारिज

नैनीताल। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस राकेश कुमार सिंह की कोर्ट से आठ किग्रा चरस के साथ गिरफ्तार आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता पूजा साह ने जमानत का विरोध किया। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट को बताया गया कि बीती 20 अगस्त को मुखानी पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान संदिग्ध पाते हुए ऑल्टो कार को रोका। तलाशी में उसमें आठ किग्रा चरस बरमद हुई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी किशोर पलड़िया निवासी भौंर्सा बाना भीमताल को गिरफ्तार कर लिया।

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