एनडीपीएस मामले के आरोपी को 14 साल की सजा

देहरादून। नशीले इंजेक्शनों के साथ पकड़े एक युवक को न्यायालय ने 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष एनडीपीएस जज बृजेंद्र सिंह की कोर्ट ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को कुछ माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। शासकीय अधिवक्ता मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि मुकदमा 18 सितंबर 2012 को कैंट थाने में दर्ज किया गया था। तत्कालीलन चौकी प्रेमनगर के दरोगा यादवेंद्र सिंह बाजवा मोहनपुर पॉवर हाउस के पास चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने एक संदिग्ध मोटरसाइकिल चालक को रोका। उससे पूछताछ की गई तो उसने ठीक से जवाब नहीं दिया। इस पर उसकी तलाशी ली गई। उसके बैग में कुछ इंजेक्शन रखे हुए थे। जानकारी करने पर पता चला कि उसके पास जो इंजेक्शन हैं वह सब प्रतिबंधित हैं। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम दीपक गोस्वामी निवासी जनरल विंग प्रेमनगर बताया। उसके पास कुल 935 इंजेक्शन थे। युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अभियोजन की ओर से कुल छह गवाह प्रस्तुत किए गए। इन गवाहों और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने उसे 14 साल की कैद और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

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