Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Light/Dark Button
Watch
  • Home
  • राष्ट्रीय
  • आर्थिक भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व मुख्य सचिव एवं अपर मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत
  • छत्तीसगढ़
  • राष्ट्रीय

आर्थिक भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व मुख्य सचिव एवं अपर मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

RNS INDIA NEWS 10/10/2021
rns featured image new

सीबीआईजांच पर रोक लगाई

रायपुर (आरएनएस)। समाज कल्याण विभाग में आरोपित भ्रष्टाचार के मामले में केन्द्र सरकार की जांच एजेंसी सीबीआई को हाईकोर्ट में लगाई गई जनहित याचिका के मामले में अपीलार्थियों के वकील परमजीत सिंह पटवालिया एवं अधिवक्ता अवि सिंह द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिए गये तर्को को अमान्य करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड एवं पूर्व अपर मुख्य सचिव एम.के. राउत को राहत दी है। मिली जानकारी के अनुसार जनहित याचिका में निहित मुद्दों पर जारी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। बहस सुनने के उपरांत सुप्रीम कोर्ट के तीन न्यायाधीशों ने समाज कल्याण विभाग द्वारा की गई खरीदी में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होना स्पष्ट रूप से पाया। साथ ही हाईकोर्ट द्वारा आर्थिक भ्रष्टाचार के मामले में हाईकोर्ट द्वारा उन्हें नोटिस जारी नहीं किये जाने को न्यायालय के क्षेत्राधिकार का उल्लंघन माना। महज कपोल कल्लिप आंकड़ंों के आधार दायर जनहित याचिका में कई हजार करोड़ रूपये फंड के दुरूपयोग को बिना प्रमाणित पाये आरोपों को हाईकोर्ट ने अनुचित तौर पर स्वीकार किया। उक्त मामले में छत्तीसगढ़ शासन के महाधिवक्ता सतीश चन्द्र वर्मा एवं मुकुल रोहतगी द्वारा दिये गये तर्को को सुप्रीम कोर्ट ने उक्त भ्रष्टाचार के मामले को हाई कोर्ट वापस करते हुए सभी पक्षों को सुनने के उपरांत ही विधिसम्मत तरीके से श्रवण के उपरांत मामले का निराकरण करने का आदेश दिया। वहीं केन्द्र सरकार की जांच एजेसंी सीबीआई को किसी भी तरह की विपरीत कार्यवाही करने पर जारी आदेश में रोक लगाई गई है।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: गाड़ी ब्रिज के नीचे गिरी, 3 मृत, 7 गंभीर
Next: तीन हस्तियां डीलिट और डीएससी की मानद उपाधि से अलंकृत

Related Post

WhatsApp Image 2026-06-13 at 18.54.51
  • उत्तराखंड
  • देहरादून
  • राष्ट्रीय

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में आईएमए की पासिंग आउट परेड संपन्न, 515 कैडेट बने सैन्य अधिकारी

RNS INDIA NEWS 13/06/2026 0
WhatsApp Image 2026-06-12 at 21.33.22
  • उत्तराखंड
  • देहरादून
  • राष्ट्रीय

भारतीय निशानेबाजी के दिग्गज जसपाल राणा का निधन, खेल जगत में शोक

RNS INDIA NEWS 12/06/2026 0
rns featured image new
  • राष्ट्रीय

अखबार में खाना परोसने पर होगी कार्रवाई, खाद्य कारोबारियों को चेतावनी

RNS INDIA NEWS 07/06/2026 0

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • बिनसर वनाग्नि हादसे के शहीदों की पुण्यतिथि पर आयोजित हुई सभा
  • जेवर लेकर प्रेमी संग फरार हुई पत्नी, कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा
  • नशा मुक्त भारत पखवाड़े के तहत दन्या पुलिस का जागरूकता अभियान
  • सड़क सुरक्षा, साइबर अपराध और नए कानूनों को लेकर निकाली जागरूकता रैली
  • मजखाली में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दिया सड़क सुरक्षा का संदेश
  • यूकेएसएसएससी परीक्षा को लेकर अल्मोड़ा पुलिस सतर्क, परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण
Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.