Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Watch
  • Home
  • स्वास्थ्य
  • कोरोना
  • लोगों और सामान की आवाजाही पर पाबंदी न लगाएं राज्य: केंद्र
  • उत्तराखंड
  • कोरोना
  • राष्ट्रीय

लोगों और सामान की आवाजाही पर पाबंदी न लगाएं राज्य: केंद्र

RNS INDIA NEWS 23/08/2020
ajay-bhalla

गृह मंत्रालय ने राज्यों को जारी किये दिशा निर्देश

नई दिल्ली। केंद्र ने सभी राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि लॉकडाउन में ढील की मौजूदा प्रक्रिया के दौरान किसी राज्य के भीतर तथा एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यक्तियों और सामान के आवागमन पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए।
सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजे गए पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि ऐसी खबरें मिली हैं कि विभिन्न जिलों और राज्यों द्वारा स्थानीय स्तर पर आवाजाही पर पाबंदी लगाई जा रही है।अनलॉक-3 के दिशा-निर्देशों की ओर ध्यान दिलाते हुए भल्ला ने कहा कि ऐसी पाबंदियों से माल और सेवाओं के अंतरराज्यीय आवागमन में दिक्कतें पैदा होती हैं और इससे आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ता है। इस वजह से आर्थिक गतिविधि या रोजगार में अवरोध पैदा होता है। उन्होंने पत्र में कहा कि अनलॉक के दिशा-निर्देशों में साफ तौर पर कहा गया है कि व्यक्तियों या सामान के अंतरराज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि पड़ोसी देशों के साथ समझौते के तहत सीमा पार व्यापार के लिए व्यक्तियों या सामान के आवागमन के वास्ते अलग से अनुमति, मंजूरी या ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी। गृह सचिव ने कहा कि ऐसे प्रतिबंध आपदा प्रबंधन कानून 2005 के प्रावधानों के तहत गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के समान हैं। पत्र में आग्रह किया गया है कि पाबंदी नहीं लगाई जानी चाहिए और अनलॉक संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए 25 मार्च से लॉकडाउन लगाने की घोषणा की थी। बाद में इसे 31 मई तक बढ़ाया गया। इसके बाद देशभर में औद्योगिक गतिविधियों और कार्यालयों को खोलने के साथ एक जून से ‘अनलॉकÓ की प्रक्रिया शुरू हुई थी।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: 9 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी करते एक अभियुक्त गिरफ्तार, वाहन सीज
Next: रोड़वेज स्टेशन में लगा वाटर एटीएम शोपीस बना

Related Post

default featured image
  • उत्तराखंड
  • देहरादून

स्थानान्तरण हो चुके कर्मियों को डीएम तत्काल करें कार्यमुक्त  :  मुख्य सचिव

RNS INDIA NEWS 27/09/2025
default featured image
  • उत्तराखंड
  • देहरादून

राज्यपाल ने किया उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक की चार नई शाखाओं का शुभारंभ

RNS INDIA NEWS 27/09/2025
default featured image
  • उत्तराखंड
  • देहरादून

आपदा प्रभावित उत्तराखंड को पीएम किसान सम्मान निधि की अग्रिम किश्त जारी

RNS INDIA NEWS 26/09/2025

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • राशिफल 28 सितम्बर
  • ऋषिकेश में गंगा की लहरों पर रोमांच का लुत्फ शुरू
  • आपदा प्रभावितों को मुआवजा और पुनर्वास की व्यवस्था करे सरकार:  कांग्रेस
  • एसआरटी परिसर में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर एबीवीपी का कब्जा
  • परीक्षा आयोजन के पैटर्न में बदलाव की मांग उठाई
  • कांग्रेस ने की निर्वाचन आयुक्त की बर्खास्तगी की मांग

Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.