Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Light/Dark Button
Watch
  • Home
  • राज्य
  • हिमाचल प्रदेश
  • सोलन जिला दंडाधिकारी कृतिका कुल्हारी ने आवश्यक वस्तुओं की दरें की निर्धारित 
  • सोलन
  • हिमाचल प्रदेश

सोलन जिला दंडाधिकारी कृतिका कुल्हारी ने आवश्यक वस्तुओं की दरें की निर्धारित 

RNS INDIA NEWS 25/08/2021
rns featured image new

सोलन (आरएनएस ब्यूरो)। जिला दंडाधिकारी सोलन कृतिका कुल्हारी ने जिला में आवश्यक वस्तुओं का अधिकतम परचून मूल्य निर्धारित करने के संबंध में 09 जुलाई, 2021 को जारी अधिसूचना को अगले 02 माह तक प्रभावी रखने के आदेश जारी किए हैं। यह अधिसूचना हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी रोकथाम आदेश 1977 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई है। 
अधिसूचना के अनुसार बकरा अथवा भेडे का मीट 450 रुपये प्रति किलोग्राम, सूअर का मीट 250 रुपये प्रति किलोग्राम, ड्रेस्ड चिकन तथा ड्रेस्ड ब्राॅयलर 200 रुपये प्रति किलोग्राम, बिना तली मछली 250 रुपये प्रति किलोग्राम, तली हुई मछली 300 रुपये प्रति किलोग्राम तथा जीवित मुर्गे का मूल्य 150 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है। यह सभी करों एवं अन्य शुल्क सहित अधिकतम परचून मूल्य है।  
जिला के ढाबों तथा प्रतिष्ठानों में तंदूरी चपाती 07 रुपये प्रति चपाती, तवा चपाती 06 रुपये प्रति चपाती, भरा हुआ परांठा 25 रुपये प्रति परांठा, फुल डाईट (चावल, चपाती एवं दाल तथा सब्जी) 70 रुपये, एक प्लेट चावल 50 रुपये प्रति प्लेट, दाल फ्राईड 60 रुपये प्रति प्लेट, मीट करी 120 रुपये प्रति प्लेट, चिकन करी 100 रुपये प्रति प्लेट, वेजीटेबल स्पेशल 70 रुपये प्रति प्लेट, मटर अथवा पालक पनीर 90 रुपये प्रति प्लेट, सब्जी अथवा चना एवं दही के साथ 02 पूरी 50 रुपये प्रति प्लेट तथा रायता 50 रुपये प्रति प्लेट निर्धारित किया गया है। यह अधिकतम परचून मूल्य है।
स्थानीय दूध की दर 40 रुपये प्रति लीटर, सभी ब्रान्ड के पैकेट वाले दूध की दर मुद्रित मूल्य के अनुसार, पनीर 260 रुपये प्रति किलोग्राम तथा दही का मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है। यह अधिकतम परचून मूल्य है। 
सभी ब्रान्ड के शीतल पेय मुद्रित दर के अनुसार विक्रय किए जा सकते हैं।
आदेशों के अनुसार उक्त सभी विक्रेताओं को अपने प्रतिष्ठान के द्वार पर हस्ताक्षरित मूल्य सूची प्रदर्शित करनी होगी। उपभोक्ता की मांग पर कैश मेमो जारी करना आवश्यक होगा। 
यह मूल्य सूची आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से एक माह की अवधि तक वैध होगी।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: बाहरा विश्वविद्यालय ने अनुसंधान पद्धति और डेटा विश्लेषण पर किया वेबिनार आयोजित
Next: सतपाल सिंह सत्ती 26 अगस्त को बद्दी में

Related Post

rns featured image new
  • राष्ट्रीय
  • हिमाचल प्रदेश

अमरूद तोड़ने पर बच्ची से बेरहमी, पूर्व सैनिक गिरफ्तार

RNS INDIA NEWS 06/04/2026 0
rns featured image new
  • हिमाचल प्रदेश

दवा नियंत्रण टीम की बड़ी कार्रवाई, अचानक मारा छापा, नकली दवा रैकेट का किया भंडाफोड़

RNS INDIA NEWS 06/07/2025 0
rns featured image new
  • हिमाचल प्रदेश

13 वर्षीय भतीजी से दरिंदगी करने वाले चाचा को कोर्ट की कड़ी सजा

RNS INDIA NEWS 06/07/2025 0

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • राशिफल 04 जुलाई
  • कंपनी में निवेश कर मुनाफे का झांसा दे महिला से 20 लाख ठगे
  • हर्षिल में ठेका आवंटित होने के बाद भी शुरू नहीं हुए सुरक्षा कार्य
  • जापान के छह संत बनेंगे निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर
  • सितारगंज-खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग में कार व बाइक की टक्कर में दो युवकों की मौत
  • तस्करी में पकड़े गए 2460 कुंतल काजू व 60 कुंतल चीनी अखरोट नष्ट
Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.