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हिमाचल कैबिनेट: पर्यटकों को नही लानी होगी आरटीपीसीआर रिपोर्ट

RNS INDIA NEWS 11/06/2021
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हिमाचल कैबिनेट: पर्यटकों को नही लानी होगी आरटीपीसीआर रिपोर्ट, ई पास अनिवार्य, सोमवार से चलेंगी बसें
शिमला।  मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की गई। मंत्रिमण्डल ने 14 जून से दुकानें खोलने का समय बढ़ाकर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक करने का निर्णय लिया जबकि शनिवार और रविवार को दुकानें बंद रहंेगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि जिन कार्यालयों में कर्मचारियों की क्षमता 75 और उससे अधिक है, वह कार्यालय 14 जून से 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्य करेंगे। बैठक मंे निर्णय लिया गया कि 23 जून से सभी चिकित्सा महाविद्यालय, आयुर्वेदिक महाविद्यालय और दंत महाविद्यालय तथा 28 जून से फार्मेसी और नर्सिंग स्कूल खुलेंगे। मंत्रिमण्डल ने 50 प्रतिशत क्षमता के साथ राज्य में सार्वजनिक परिवहन को अनुमति प्रदान की। प्रदेश में धारा 144 हटा ली गई है और राज्य में प्रवेश करने के लिए आरटीपीसीआर परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं होगी। प्रदेश भर में शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक कोरोना कफ्र्यू जारी रहेगा।
मंत्रिमण्डल ने महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित परिवहन क्षेत्र को लगभग 40 करोड़ रुपये की राहत प्रदान की है, जिसके अन्तर्गत स्टेज कैरिज आॅपरेटरों के लिए कार्यशील पूंजी पर ब्याज अनुदान योजना शामिल है। इसके तहत प्रति बस 2 लाख रुपये की ऋण राशि और अधिकतम 20 लाख रुपये तक की ऋण राशि बस आॅपरेटरों को कार्यशील पूंजी के रूप में प्रदान की जाएगी। ऋण की अवधि 5 वर्ष के लिए होगी, जिसमें एक वर्ष अधिस्थगन अवधि का होगा। इसके अन्तर्गत 75 प्रतिशत ब्याज अनुदान रहेगा, जिसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। दूसरे वर्ष में ब्याज पर 50 प्रतिशत का ब्याज अनुदान दिया जाएगा, जो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना पर सरकार की ओर से करीब 11 करोड़ रुपए की राहत प्रदान की गई है।
मंत्रिमण्डल ने स्टेज कैरिज, टैक्सी, मैक्सी, आॅटोरिक्शा और इंस्टीट्यूशन बसों को भी आवश्यक राहत प्रदान प्रदान करते हुए 1 अगस्त, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक विशेष रोड टैक्स और टोकन के भुगतान पर 50 प्रतिशत की राहत दी है। परिवहन क्षेत्र को इस निर्णय से लगभग 20 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी।
बैठक में 1 अप्रैल, 2021 से 30 जून, 2021 तक तीन महीने की अवधि के दौरान स्पैशल रोड टैक्स और टोकन टैक्स पर 50 प्रतिशत राहत प्रदान करने का भी निर्णय लिया। इस निर्णय से स्टेज कैरिज, टैक्सी, मैक्सी, आॅटोरिक्शा, कांट्रेक्ट कैरिज बसें और संस्थानों की बसों को 8 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी। कोरोना के संकट काल में परिवहन क्षेत्र को सरकार द्वारा प्रदान की गई इस राहत से राज्य के सभी लोगों को लाभ होगा और परिवहन क्षेत्र के लिए भी यह एक बड़ी सहायता साबित होगी।
मंत्रिमण्डल ने जल शक्ति विभाग को राज्य में 486 पेयजल एवं 31 सिंचाई योजनाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए विभागीय पैरा वर्कर्स नीति के तहत विभिन्न श्रेणियों के 2322 पदों को भरने का निर्देश दिया।
बैठक में आईजीएमसी शिमला ट्राॅमा/टर्शरी  केयर सेंटर व आईजीएमसी शिमला के सुपर स्पेशियलिटी ब्लाॅक चमियाना के सुचारू संचालन और प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 401 पदों को सृजित कर भरने के अतिरिक्त विभिन्न श्रेणियों के 328 पद आउटसोर्स के आधार पर भरने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने एसएमसी के अन्तर्गत नियुक्त सभी श्रेणियों के अध्यापकों के मानदेय में 1 अप्रैल, 2021 से 500 रुपये की वृद्धि करने का निर्णय लिया।
बैठक में प्राथमिक शिक्षा विभाग में मिड-डे मील योजना के अन्तर्गत कुक-कम-हेल्पर के मानदेय में 1 अप्रैल, 2021 से 300 रुपये की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया।
प्रदेश में कोरोना महामारी के दृष्टिगत मंत्रिमण्डल ने यूजीसी द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार स्नातक तथा शास्त्री के अंतिम वर्ष की परिक्षाएं जुलाई, 2021 में आयोजित करवाने का निर्णय लिया है। मंत्रिमण्डल ने अंतिम वर्ष की परिक्षाएं समाप्त होने पर स्नातक प्रथम और द्वितीय वर्ष की परिक्षाएं आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस वर्ष अगस्त माह के प्रथम सप्ताह से शैक्षणिक सत्र 2021-22 में स्नातक की कक्षाएं आरम्भ करने का भी निर्णय लिया गया।
बैठक के दौरान आतिथ्य उद्योग के लिए कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज अनुदान के लिए योजना में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई ताकि पर्यटन इकाई आॅपरेटरों को प्रचलित बाजार दरों से कम ब्याज दरों पर कार्यशील पूंजी प्राप्त हो सके। संशोधित योजना के तहत प्रथम वर्ष में 75 प्रतिशत ब्याज अनुदान तथा पांच वर्षों तक भुगतान अवधि बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। इस नवीन योजना में रोपवे और ट्रैवल एजेंट जैसी अन्य श्रेणियों को भी शामिल किया गया है।
मंत्रिमण्डल ने कोविड महामारी के कारण मृत्यु होने पर परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (प्रायोरिटी हाउसहोल्ड कैटेगरी) के अन्तर्गत शामिल करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत प्रायोरिटी हाउसहोल्ड को चिन्हित करने के लिए 1 अगस्त, 2013 को जारी दिशा-निर्देशों में ऐसे परिवारों को तुरन्त राहत प्रदान करने के लिए छूट दी जाएगी। कोरोना से मृत व्यक्तियों के मृत्यु प्रमाण पत्रों के आधार पर ऐसे परिवारों को ग्राम पंचायतों व शहरी स्थानीय निकायों द्वारा तुरन्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (प्रायोरिटी हाउसहोल्ड कैटेगरी) के तहत शामिल किया जाएगा।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना 2019 में सेवा उद्यमों और सम्बन्धित मालवाहक वाहनों को संयुक्त सम्बन्धित गतिविधियों के रूप में जोड़ने के लिए आवश्यक सुधार किए जाने की स्वीकृति दी। योजना के तहत वर्तमान में संयंत्र तथा मशीनरी में 40 लाख रुपये की अधिकतम निवेश सीमा को बढ़ाकर 60 लाख रुपये तथा वर्तमान में 60 लाख रुपये की कुल परियोजना लागत को अधिकतम एक करोड़ रुपये करने का प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त, 40 लाख की ऋण राशि के बजाय अब 60 लाख की ऋण राशि पर पांच प्रतिशत ब्याज उपदान तीन वर्ष के लिए प्रदान किया जाएगा। इस निर्णय से योजना के तहत अधिकतम युवा लाभान्वित होंगे।
मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा खण्ड धर्मपुर-2 में क्षेत्र के बच्चों को सुविधा प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायत सिद्धपुर के गांव खडून में प्राथमिक पाठशाला पुनः खोलने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक के दौरान उद्योग विभाग के जियोलोजिकल विंग में सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबन्ध आधार पर माइनिंग गार्ड के चार पद भरने का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में विभाग को बेहतर रूप से संचालित करने के लिए अनुबन्ध आधार पर निरीक्षक ग्रेड-1 के तीन पद भरने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में मण्डी जिले के बल्ह विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मैरामसीत में छात्रों की सुविधा के लिए विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों के सृजन के साथ विज्ञान की कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंण्डल ने चम्बा जिला के डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में छात्रों की सुविधा के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाग्गी और वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अथेड़ में विज्ञान की कक्षाएं आरम्भ करने को मंजूरी प्रदान की।
बैठक में जिला बिलासपुर की तहसील घुमारवीं में श्री सरस्वती संस्कृत महाविद्यालय डंगार को सरकारी नियंत्रण में लेने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग में सीधी भर्ती द्वारा अनुबंध आधार पर जूनियर आॅफिस असिस्टंेट (आईटी) के सात पद भरने का निर्णय लिया।
बैठक में उपायुक्त कार्यालय चम्बा में दैनिक वेतन भोगी आधार पर चालक के दो पद भरने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने जिला मण्डी में हिमाचल प्रदेश राजस्व प्रशिक्षण संस्थान जोगिन्द्रनगर में दैनिक वेतन भोगी आधार पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के दो पद भरने का निर्णय लिया।
बैठक में जिला शिमला के सिलोन बाग में लोगों की सुविधा के दृष्टिगत विश्राम गृह के निर्माण का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने जिला मण्डी मंे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थुनाग को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने के साथ इसे कार्यशील करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के तीन पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया।
बैठक में सिस्टर निवेदिता राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय शिमला में रीडर एवं एसोसिएट प्रोफेसर का एक पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला में 200 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल नुरपुर के सुचारू संचालन के लिए चिकित्सा अधीक्षक का एक पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया।
बैठक में जिला ऊना के पंडोगा में 200 बिस्तरों वाले, राधा स्वामी सत्संग परौर पालमपुर में 500 बिस्तरों वाले, जिला मण्डी के खलियार में राधा स्वामी सत्संग और जिला सोलन में राधा स्वामी सत्संग आंजी में 200 बिस्तरों वाले मेकशिफ्ट अस्पतालों की जनहित में स्थापना/संचालन की कार्योत्तर अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया। 60 स्टाफ नर्स,   6 वार्ड सिस्टर, 30 वार्ड ब्वाॅय, 20 स्वीपर, 15 सुरक्षाकर्मी, 10 हाउस कीपिंग व्यक्ति और 5 डीईओ आउटसोर्स के माध्यम से उपलब्ध करवाने का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला में पशु औषधालय सिहुंद को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने व इसके सुचारू कार्य संचालन के लिए तीन पदों के सृजन और भरने का भी निर्णय लिया।
बैठक में कांगड़ा जिले के नूरपुर में मनाए जाने वाले जिला स्तरीय जन्माष्टमी मेले को राज्य स्तरीय मेला घोषित करने को स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मेलों के रूप में घोषित विभिन्न मेलों को उपयुक्त तरीके से मनाने के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि में वृद्धि करने का भी निर्णय लिया।
बैठक में मुख्य अभियंता हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग हमीरपुर जोन कार्यालय में उप-नियंत्रक वित्त एवं लेखा का एक पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की गई।
जिला ऊना के गगरेट में नवनिर्मित उपमंडल निर्वाचन कार्यालय में जूनियर आॅफिस असिस्टंेट (आईटी) और चतुर्थ श्रेणी के एक-एक पद सृजित करने का भी निर्णय लिया गया। जूनियर आॅफिस असिस्टंेट (आईटी) का पद अनुबंध के आधार पर, जबकि चतुर्थ श्रेणी का पद दैनिक वेतन आधार पर भरा जाएगा।
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