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डोमिनिका कोर्ट ने खारिज की मेहुल चोकसी की जमानत अर्जी

RNS INDIA NEWS 03/06/2021
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नई दिल्ली (आरएनएस)।  14 हजार करोड़ से अधिक पैसों की घोटाला करने वाला  भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की मुश्किलें भारत के दूर डोमिनिका में भी बढ़ गयी है। डोमिनिका कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद मेहुल चोकसी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने चौकसी को किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं दी है। मजिस्ट्रेट के सामने पेशी के दौरान चोकसी ने डोमेनिका में अवैध घुसपैठ के आरोपों को पूरी तरह नकार दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 14 जून को होगी। भारत की जांच एजेंसियां मेहुल चोकसी को भारत वापस लाने के लिए एडी-चोटी का जोर लगा रही हैं। मेहुल चोकसी को भारत वापस भेजा जाएगा या नही? इस सवाल का जवाब 3 जून शाम 6.30 बजे तक मिल सकता है। डोमिनिका कोर्ट में आगे की कार्यवाही के लिए मेहुल चोकसी पेश होंगे। इस सुनवाई में मेहुल का वापस भारत भेजने का दावा भारत की जांच एजेंसियां करेंगी। भारत से 8 सदस्यों वाली एक टीम डोमिनिका के लिए रवाना हो गयी हैं। डोमिनिका के उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बुधवार को हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को देश में अवैध रूप से घुसने के आरोपों का जवाब देने के लिए मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। चोकसी व्हील चेयर पर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश हुआ। उसने नीले रंग की टी-शर्ट पहन रखी थी। इससे पहले, डोमिनिका के उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बर्नी स्टीफेंसन ने चोकसी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर करीब तीन घंटे तक सुनवाई करने के बाद उसे मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किए जाने का आदेश जारी किया था। चोकसी ने दावा किया था कि उसे एंटीगुआ एंड बारबुडा से अपहरण कर जबरन कैरीबियाई द्वीप देश में लाया गया। डोमिनिका न्यूज ऑनलाइन के अनुसार उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार तक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। चोकसी की दलीलें खारिज करते हुए उच्च न्यायालय में अभियोजन पक्ष ने कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका टिकती ही नहीं है क्योंकि आरोपी अवैध रूप से देश में घुसा और उसे बाद में उसे हिरासत में ले लिया गया।
चोकसी पंजाब नेशनल बैंक में 13,500 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में भारत में वांछित है। उसके वकील ने आरोप लगाया कि उनके मुवक्किल को एंटीगुआ के जॉली हार्बर से अगवा किया गया और उसे करीब 100 नॉटिकल मील दूर एक नौका से डोमिनिका ले जाया गया। चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा, ” हमारा मानना है कि मेहुल चौकसी अवैध हिरासत में है क्योंक उसे 72 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना था, जबकि ऐसा नहीं किया गया, इससे उनके रुख की पुष्टि हुई है। इसके उपचार के तहत उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने को कहा गया है। इससे मेहुल चोकसी की अवैध हिरासत की पुष्टि होती है जैसा कि बचाव पक्ष की दलील है।”

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