
नैनीताल। अप्रैल 2020 में बनाये गए वीडियो कांफ्रेंसिंग रूल 2020 अब हाईकोर्ट में पेश होने वाले सभी मुकदमों, अपील, प्रोसिडिंग समेत अन्य मामलों में भी लागू होंगे। इसके अलावा ये नियम हाईकोर्ट के अधीनस्थ न्यायालयों सिविल व क्रिमिनल कोर्ट, ट्रिब्यूनल, परिवार न्यायालय, विशेष न्यायालय, बाल न्याय बोर्ड में भी लागू होंगे। मंगलवार को इस संबंध में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी की ओर से सभी अधीनस्थ न्यायालयों को अधिसूचना भेज दी गई है। बता दें कि पिछले वर्ष हाईकोर्ट ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से न्यायिक कार्य किये जाने को लेकर कई नियम बनाये हैं।