Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Light/Dark Button
Watch
  • Home
  • राष्ट्रीय
  • प्राइवेट कर्मचारियों को बड़ी राहत! अब नौकरी बदलने पर ग्रेच्युटी भी होगी ट्रांसफर
  • अर्थ जगत
  • राष्ट्रीय

प्राइवेट कर्मचारियों को बड़ी राहत! अब नौकरी बदलने पर ग्रेच्युटी भी होगी ट्रांसफर

RNS INDIA NEWS 03/04/2021
default featured image

नई दिल्ली। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो आपके लिए के ख़ास खबर है। अब आपको कंपनी बदलने पर पीएफ की तरह ग्रेच्युटी ट्रांसफर का भी मौका मिल सकता है। बताया जा रहा है कि एक कंपनी को छोड़कर दूसरे को ज्वाइन करने पर जिस तरह पीएफ का पैसा उस कंपनी में ट्रांसफर हो जाता है। उसी तरह ग्रेच्युटी का पैसा भी ट्रांसफर हो जाएगा। जानकारी के अनुसार सरकार, यूनियन और इंडस्ट्री के बीच स्ट्रक्चर में बदलाव पर सहमति बन चुकी है और इसे जल्द ही लागू किया जा सकता है। खबर के मुताबिक, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को क्कस्न की तरह ग्रेच्युटी ट्रांसफर करने का ऑप्शन मिलेगा। ग्रेच्युटी पोर्टेबिलिटी पर सहमति बनने के बाद जॉब चेंज करने पर पीएफ की तरह ग्रेच्युटी भी ट्रांसफर होगी।
सरकार इस फैसले पर जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। श्रम मंत्रालय यूनियन और इंडस्ट्री की मीटिंग में ग्रेच्युटी को सीटीसी का हिस्सा बनाने के प्रस्ताव पर बातचीत हुई है। यह प्रावधान समाजिक सुरक्षा अधिनियम में शामिल किया जाएगा। हालांकि, इस पर काम के दिनों को बढ़ाने पर इंडस्ट्री ने सहमति नहीं जताई है। इंडस्ट्री ग्रेच्युटी के लिए 15 से 30 दिन के वर्किंग डे के प्रस्ताव पर सहमत नहीं है। बता दें कि किसी भी कंपनी में 5 साल या उससे अधिक काम करने पर कर्मचारी ग्रेच्युटी का हकदार हो जाता है। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के तहत कंपनी को अपने कर्मचारी को ग्रेच्युटी का भुगतान करना होता है लेकिन प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी इसके बारे नहीं जानते इसलिए भुगतान प्राप्त नहीं कर पाते।

कर्मचारी को ग्रेच्युटी का पेमेंट कब मिलता है?
रिटायर होने वाले कर्मचारी को।
एक ही कंपनी में न्यूनतम 5 साल या उससे अधिक समय तक कार्य करने वाला कर्मचारी यदि नौकरी छोड़ता है या उसे जॉब से हटाया जाता है।
बीमारी या एक्सीडेंट के कारण मौत या विकलांग होने पर।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: भारतीय सेना बांग्लादेश में आयोजित सैन्य अभ्यास में लेगी भाग
Next: वर्ष 2020-21 में 1.55 लाख कंपनियां हुईं पंजीकृत

Related Post

default featured image
  • राष्ट्रीय

साल में पांच बार यातायात नियम तोड़े तो तीन महीने के लिए निलंबित हो सकता है लाइसेंस

RNS INDIA NEWS 22/01/2026 0
default featured image
  • राष्ट्रीय

कलयुगी मां की हैवानियत : पति के देर से घर आने पर हुआ झगड़ा, गुस्से में अपनी ही बेटी की कर दी हत्या

RNS INDIA NEWS 22/01/2026 0
WhatsApp Image 2026-01-22 at 20.44.06
  • उत्तराखंड
  • राष्ट्रीय
  • हरिद्वार

भारतीय परंपराओं में निहित हैं विश्व की समस्याओं का समाधान: गृहमंत्री अमित शाह

RNS INDIA NEWS 22/01/2026 0

Your browser does not support the video tag.

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • राशिफल 28 जनवरी
  • घास काटते हुए महिला को लगा करंट, मौत
  • सीएम धामी के नेतृत्व में जनसेवा का रिकॉर्ड, 474 कैंपों से 3.77 लाख से अधिक लोग लाभान्वित
  • आठवें वेतनमान के लिए लामबंद हुए रेल कर्मचारी
  • ट्रक बिक्री का झांसा देकर 10.90 लाख रुपये ठगे
  • खटीमा के बिरिया मझोला में गुलदार के हमले में महिला घायल

Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.