


अल्मोड़ा। नगर निगम ने शहर में पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य करते हुए श्वान पालकों के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। निगम ने निर्देश दिए हैं कि तीन माह से अधिक उम्र के सभी पालतू कुत्तों का आवश्यक दस्तावेजों के साथ नगर निगम कार्यालय में पंजीकरण कराया जाए। बिना पंजीकरण कुत्ता पालने पर संबंधित स्वामी से नियमानुसार दो हजार रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा। पंजीकरण के लिए कुत्ते के रेबीज रोधी टीकाकरण का प्रमाण पत्र, पालक का आधार कार्ड और 200 रुपये शुल्क जमा करना होगा। पंजीकरण की वैधता प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक रहेगी। इसके बाद अप्रैल माह में 200 रुपये शुल्क देकर नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। देरी से नवीनीकरण कराने पर अतिरिक्त विलंब शुल्क भी देना पड़ेगा। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि पालतू कुत्ते द्वारा सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैलाने या किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में उसकी पूरी जिम्मेदारी कुत्ते के स्वामी की होगी। निगम ने नागरिकों से सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समय पर पंजीकरण कराने की अपील की है।





