
हैदराबाद। एनआईए की विशेष अदालत ने 2019 के चर्चित मानव तस्करी मामले में 8 बांग्लादेशी नागरिकों समेत 9 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी दोषियों पर कुल 1.37 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। फैसला 17 सितंबर 2026 को सुनाया गया।
बांग्लादेशी महिलाओं को देह व्यापार में धकेलने का मामला
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के अनुसार, मामला सीमा पार से मानव तस्करी और बांग्लादेशी महिलाओं को अवैध तरीके से भारत लाकर वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेलने से जुड़ा था। जांच में सामने आया कि महिलाओं को अवैध रूप से भारत में प्रवेश कराने के बाद जबरन देह व्यापार में धकेला गया।
साक्ष्यों के आधार पर हुई दोषसिद्धि
मामले की गंभीरता को देखते हुए एनआईए ने जांच अपने हाथ में ली और साक्ष्य जुटाकर आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सभी 9 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
जुर्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा
अदालत ने दोषियों पर कुल 1,37,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया है। आदेश के अनुसार, जुर्माना जमा नहीं करने पर दोषियों को इसके एवज में तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

