

नैनीताल। आवासीय प्रयोजन के लिए आवंटित भूमि पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित किए जाने के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित पट्टा निरस्त कर भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में निहित करने के आदेश जारी किए हैं।
जिलाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार नंदराम को आवासीय उद्देश्य के लिए भूमि आवंटित की गई थी। बाद में उनके वारिस रोहित कुमार, दिनेश कुमार और संतोष कुमार निवासी छड़ा मझेड़ा, कैंची धाम द्वारा उक्त भूमि पर रेस्टोरेंट संचालित किया जा रहा था।
जांच में पाया गया कि 0.008 हेक्टेयर भूमि का उपयोग आवासीय प्रयोजन के बजाय व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था, जो पट्टे की शर्तों के विपरीत है।
मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित पट्टे को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया तथा भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में निहित करने के निर्देश जारी किए। प्रशासन ने इस कार्रवाई को नियमों के अनुपालन सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।

