
रुद्रपुर(आरएनएस)। न्यायिक मजिस्ट्रेट शंभू नाथ सिंह सेठवाल की अदालत ने चेक बाउंस के दो अलग-अलग मामलों में व्यापारी गौरव अग्रवाल को दोषी करार देते हुए 10 महीने और एक वर्ष के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला रुद्रपुर स्थित कोर्स मोटर्स के स्वामी कपिल अरोरा से जुड़ा है। उन्होंने बताया कि उन्होंने गल्ला मंडी व्यापारी एवं मैसर्स बी.डी. ट्रेडर्स के प्रोपराइटर गौरव अग्रवाल को उधार में रकम दी थी। बार-बार मांगने के बावजूद भुगतान न होने पर आरोपी ने 10 लाख और 12 लाख 50 हजार रुपये के दो चेक जारी किए। बैंक में प्रस्तुत करने पर दोनों चेक धनराशि के अभाव में बाउंस हो गए। इस पर कपिल अरोरा ने न्यायालय की शरण ली। मामले की सुनवाई प्रथम अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/न्यायिक मजिस्ट्रेट शंभू नाथ सिंह सेठवाल की अदालत में हुई। अधिवक्ता गुरबाज सिंह ने बताया कि पहले मामले में अदालत ने 10 लाख रुपये के चेक संबंधी प्रकरण में आरोपी को 10 माह के कारावास और 12 लाख 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इसमें 10 हजार रुपये राज्य सरकार के खाते में जमा होंगे, जबकि शेष 12 लाख 20 हजार रुपये परिवादी को दिए जाएंगे। अर्थदंड न देने की स्थिति में आरोपी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दूसरे मामले में 12 लाख 50 हजार रुपये के चेक से संबंधित प्रकरण में अदालत ने गौरव अग्रवाल को एक वर्ष के कारावास और 15 लाख 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर आरोपी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।