
नई टिहरी(आरएनएस)। नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट की अदालत ने आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास और 25 हजार रुपये का अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने राज्य सरकार को पीड़िता को बतौर प्रतिकर 5 लाख रुपये की धनराशि देने के आदेश दिए हैं। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो महेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि 6 अप्रैल 2023 को घनसाली थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग पुत्री की गुमशुदगी की तहरीर दी थी। जिसमें बताया था कि पीड़िता 5 अप्रैल को सुबह कुछ दस्तावेज बनाने गांव से घनसाली गई। लेकिन देररात तक वापस नहीं लौटी। खोजबीन करने पर उसका पता नहीं चला। उसका फोन भी स्विच आफ मिला। जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर तलाशी शुरू की। 9 अप्रैल को पुलिस ने पीड़िता को अभियुक्त जसपाल सिंह निवासी कस्तल के साथ बरामद कर गिरफ्तार किया। पीड़िता का मेडिकल कराने के बाद अभियुक्त को 10 अप्रैल को जेल भेजा गया। पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि वह कक्षा 12 वीं की छात्रा थी, लेकिन कक्षा में फेल हो गई। उसकी अभियुक्त से पहचान थी। दोनों में मोबाइल पर बातें होती थी। अभियुक्त होटल में नौकरी करता था। झांसा दिया कि उसे शादी करने के बाद विदेश ले जाएगा। 5 अप्रैल 2023 को वह अभियुक्त के साथ घनसाली से नई टिहरी गई। जहां मंदिर में उन्होंने शादी की। अगले दिन वे नरेंद्रनगर के एक होटल में रुके, जहां उनके बीच शारीरिक संबंध बने, लेकिन 9 अप्रैल को पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस ने 6 जून को आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। बीते दिवस अभियोजन और बचाव पक्ष ने मामले में फाइनल जिरह हुई। अभियोजन ने 14 गवाह, दस्तावेज और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के खिलाफ सजा सुनाने की अपील की। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अमित कुमार सिरोही की अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने और पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।



