बद्रीनाथ हाईवे और कोटद्वार में अतिक्रमण हटाने पर रोक

नैनीताल। हाइकोर्ट ने सोमवार को कोटद्वार में नजूल भूमि और बद्रीनाथ हाईवे पर अतिक्रमण करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। इसमें कोर्ट ने 8 जनवरी तक अतिक्रमण को हटाने पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई भी 8 जनवरी को होगी। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई। मामले में पूर्व में हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नजूल भूमि व हाईवे के आसपास किए गए अतिक्रमण को आठ सप्ताह के भीतर हटाने के आदेश दिए थे। इस पर आज कुछ अतिक्रमणकारियों द्वारा न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया कि उनके द्वारा नजूल भूमि व हाईवे के ऊपर किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं किया गया है। याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुनने के बाद न्यायालय ने सुनवाई करते हुए 8 जनवरी तक अतिक्रमण को हटाने पर रोक लगा दी है। कोटद्वार निवासी मुजीब की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है। कहा है कि कोटद्वार में नजूल भूमि और बद्रीनाथ हाईवे पर लोगों द्वारा अतिक्रमण करके निर्माण कार्य किया जा रहा है। इससे हाईवे संकरा हो गया है और इससे आए दिन जाम लगा रहता है। याची ने न्यायालय से मांग की है कि जनहित में यहां से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रदेश सरकार व प्रशासन को निर्देशित करें।

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