Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Light/Dark Button
Watch
  • Home
  • राज्य
  • उत्तराखंड
  • मिस ब्रांडेड तेल पर 1.15 लाख का अर्थदंड लगाया
  • उत्तराखंड
  • टिहरी

मिस ब्रांडेड तेल पर 1.15 लाख का अर्थदंड लगाया

RNS INDIA NEWS 27/04/2023
default featured image

नई टिहरी। खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के खाद्य पदार्थों को लेकर एडीएम केके मिश्र की कोर्ट में चल रहे मामलों में कोर्ट ने खाद्य पदार्थों को लेकर बरती जा रही लापरवाही के कुछ मामलों में 1 लाख 85 हजार का अर्थदंड खाद्य कारोबारियों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम एवं विनिमय 2011 के तहत लगाया है। जिसमें मिस ब्रांडेड खाद्य तेल के एक मामले में 1 लाख 15 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के जिला अभिहित अधिकारी एमएन जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य पदार्थों की नमूनों की रिपोर्ट के आधार पर एडीएम कोर्ट में चल रहे मामलों में एडीएम कोर्ट ने अर्थदंड की कार्यवाही की है। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बीती 6 मार्च, 2022 को चंबा में ब्लाक रोड स्थिति एक दुकान से सरसों के तेल का नमूना लिया था। जिसकी रिपोर्ट लैब से 16 अप्रैल, 2022 को प्राप्त हुई। जिसमें तेल का नमूना मिसब्रांडेड पाया गया। जिसके आधार पर एडीएम कोर्ट ने तेल निर्माता हरि ट्रेडर्स पर एक लाख और तेल विक्रेता खाद्य कारोबारी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड रोपित किया है। इसी प्रकार मुनिकीरेती क्षेत्र में विक्रय किये जा रहे सोडा वाटर के नमूने क्वालिटी जांच के लिए मई, 2022 में विशेष अभियान चलाकर लिए गये थे। जिसमें माह नंबवर, 2022 में वाद दायर किये गये। सोडा वाटर मिसब्रांडेड पाये जाने पर एडीएम कोर्ट ने कुल पांच मामलों में 5-5 हजार का जुर्माना कर कुल 25 हजार का अर्थदंड रोपित किया है। मुनिकीरेती क्षेत्र में मीट विक्रेता पर एडीएम कोर्ट ने साफ-सफाई में लापरवाही बरतने पर एडीएम कोर्ट ने 10 हजार का अर्थदंड लगाया। यह मामला एडीएम कोर्ट में बीती फरवरी माह में दायर किया गया था। इस तरह से एडीएम कोर्ट ने खाद्य पदार्थों के नौ मामलों में कुल 1 लाख 85 हजार का जुर्माना खाद्य कारोबारियों पर लगाया है।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: गुलदार ने सात बकरियों को बनाया शिकार
Next: झील में मिला भटवाड़ीसैण के युवक का शव

Related Post

Dhami cm helpline sameeksha
  • उत्तराखंड
  • देहरादून

मुख्यमंत्री द्वारा महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए 195 करोड़ की धनराशि की मंजूरी

RNS INDIA NEWS 30/01/2026 0
default featured image
  • उत्तराखंड
  • ऊधम सिंह नगर
  • देहरादून
  • पिथौरागढ़
  • रुद्रप्रयाग

रूद्रपुर व पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज का शीघ्र शुरू होगा संचालन

RNS INDIA NEWS 30/01/2026 0
default featured image
  • टिहरी

सीएचसी प्रतापनगर के प्रभारी चिकित्साधिकारी पर अनियमितता का आरोप

RNS INDIA NEWS 29/01/2026 0

Your browser does not support the video tag.

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • राशिफल 01 फरवरी
  • बाड़ेछीना के पास सड़क हादसा, स्कूटी सवार युवक की मौके पर मौत
  • ज्योतिर्मठ में ध्वस्त होंगे भू धंसाव के समय जर्जर हुए 55 भवन, टेक्निकल टीम ने किया सर्वे
  • यूजीसी नियमों के विरोध में राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन
  • मार्शल आर्ट में उत्तराखंड का भविष्य उज्जवल : रेखा आर्या
  • कार रेंटल सेंटर पर छापा, निजी वाहनों की चाबियां जब्त

Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.