नौ साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी राज मिस्त्री को 20 साल की सजा

देहरादून। नौ साल कि बच्ची से दुष्कर्म में दोषी राज मिस्त्री को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बीस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर कुल 52 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। इसमें 45 हजार रुपये पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में मिलेंगे। शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार सिंह ने बताया कि घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने 19 अगस्त 2020 को विकासनगर थाने में केस दर्ज कराया। कहा कि 18 अगस्त को वह पत्नी संग विकासनगर बाजार चले गए। शाम करीब सात बजे घर वापस पहुंचे। घर में चार छोटे बच्चे थे। देखभाल के लिए पड़ोसी को कहा था। पड़ोसी ने शाम करीब चार बजे पीड़ित की नौ साल की बेटी की चीख सुनी। दौड़कर पहुंचे तो देखा कि सुमित (28) बच्ची को कमरे में बंद कर दुष्कर्म कर रहा था। उन्होंने डांटा तो आरोपी वहां से फरार हो गया। गांव का होने के नाते पीड़िता उसे चाचा बोलती है। पीड़ित के पिता शाम सात बजे पहुंचे तो मामले का पता लगा। उन्होंने अगले दिन पुलिस थाने में दुष्कर्म और पोक्सो की धाराओं में केस दर्ज कराया। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया। केस ट्रायल के लिए कोर्ट में पहुंचा तो अभियोजन ने छह गवाए पेश किए। पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट भी अहम रही। जिससे दुष्कर्म की पुष्टि हुई। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज पंकज तोमर ने आरोपी सुमित को दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुनाया। घटना के वक्त आरोपी राज मिस्त्री का काम करता था।