40 साल पुरानी शादी का रजिस्ट्रेशन कराने पर फंसा पेंच

दिल्ली दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक दंपति की याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा, जिनकी शादी 40 साल पहले हुई थी। कपल की शिकायत है कि वे अपनी शादी को ऑनलाइन पंजीकृत नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर 1981 में शादी के समय कम उम्र के होने के उनके आवेदन को स्वीकार नहीं कर रहा है।
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने अधिकारियों और अलीपुर के एसडीएम और उत्तर पश्चिम दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट को याचिका पर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है। याचिका में दो सप्ताह के भीतर कपल के विवाह को पंजीकृत करने की मांग की गई है। 23 दिसंबर को मामले पर अगली सुनवाई होगी। याचिका में कहा गया है कि दंपति ने सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ अपनी शादी का पंजीकरण कराने के लिए एसडीएम, अलीपुर से संपर्क किया, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि सॉफ्टवेयर ने उनके आवेदन को इस कारण स्वीकार नहीं किया है। 28 मई 1981 को जब उनकी शादी हुई तो पुरुष की उम्र 21 साल से कम थी और महिला की उम्र 18 साल से कम। दंपति का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता जेएस मान ने कहा कि वे कानून के तहत विवाह के पंजीकरण के लिए सभी शर्तों को पूरा करते हैं क्योंकि उन्होंने पंजीकरण के समय 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और उनकी शादी मई 1981 में हिंदू वैदिक संस्कार के अनुसार हुई थी।
याचिका में कहा गया है कि शादी की तारीख से वे पति-पत्नी के रूप में अपना पारिवारिक जीवन चला रहे हैं और उनके चार बच्चे हैं। याचिका में कहा गया है कि अधिकारियों ने अब तक न तो सॉफ्टवेयर में सुधार किया है और न ही किसी अन्य तरीके से उनके विवाह को पंजीकृत किया है। उन्होंने इसे मौलिक अधिकारों का हनन और कानून का पालन न करने के कारण अन्यायपूर्ण, मनमाना और अवैध करार दिया है।

error: Share this page as it is...!!!!
Exit mobile version