
अल्मोड़ा। जिला पूर्ति अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखंड के निर्देशों के तहत जनपद के सभी राशन कार्डों और यूनिटों की ई-केवाईसी 30 नवंबर 2025 तक अनिवार्य रूप से करवाना आवश्यक है। उन्होंने जनपद के सभी राशन कार्डधारकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों की ई-केवाईसी पूरी कर लें।
जिला पूर्ति अधिकारी ने स्पष्ट किया कि निर्धारित तिथि तक ई-केवाईसी पूर्ण न होने पर भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार संबंधित राशन कार्ड को अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ई-केवाईसी की सुविधा जनपद में किसी भी राशन दुकान पर उपलब्ध है, जहां आधार कार्ड दिखाकर यह प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती है। यह कार्य राशन कार्ड नंबर और आधार नंबर के आधार पर राज्य के किसी भी राशन दुकान से कराया जा सकता है।
उन्होंने सभी राशन कार्डधारकों से समय पर ई-केवाईसी पूरी कर खाद्यान्न वितरण व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की है।




