
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद सचिव गृह शैलेश बगौली ने पत्रकारों को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ पर्यवेक्षक सेवा नियमावली 2021 में संशोधन को मंजूरी दी है।
उन्होंने बताया कि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य के सभी मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में उच्चीकृत किया जाना है। इस कारण मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री से सुपरवाइजर पद पर होने वाले 10 प्रतिशत पदोन्नति कोटे को समाप्त करते हुए इसे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पदोन्नति कोटे में जोड़ा गया है। अब सुपरवाइजर के पदों पर 50 प्रतिशत भर्ती सीधी, जबकि शेष 50 प्रतिशत पदोन्नति से की जाएगी।
बैठक में रायपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्रों, जहां विधानसभा परिसर प्रस्तावित है, में पूर्व में बनाए गए फ्रिज जोन में भी आंशिक संशोधन किया गया। अब इन क्षेत्रों में छोटे घरों और छोटी दुकानों के निर्माण की अनुमति दी गई है। इनके मानक आवास विकास विभाग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक की सेवा नियमावली में भी संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब इन कर्मियों को पांच वर्ष की संतोषजनक सेवा के बाद सेवाकाल में एक बार पारस्परिक स्थानांतरण की अनुमति दी जाएगी। नए जिले में स्थानांतरित कर्मचारी को वहां के कैडर में सबसे कनिष्ठ माना जाएगा। इसके अलावा रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर पहाड़ से पहाड़ और मैदानी जिलों से पर्वतीय जिलों में स्थानांतरण की भी अनुमति दी जाएगी।
समान नागरिक संहिता के अंतर्गत होने वाले ऑनलाइन विवाह पंजीकरण में संशोधन को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली। अब विवाह पंजीकरण के लिए केवल आधार कार्ड ही नहीं, बल्कि नेपाल, भूटान और तिब्बती मूल के नागरिकों के लिए उनके संबंधित देशों या भारत में उनके मिशन द्वारा जारी नागरिकता अथवा प्रवास प्रमाणपत्र भी मान्य होंगे। तिब्बती मूल के व्यक्तियों के लिए विदेशी पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र स्वीकार्य होगा।
राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति से संबंधित अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण की नियमावली में भी संशोधन को मंजूरी दी गई। साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा सत्रावसान से संबंधित पूर्व निर्णय को कैबिनेट के संज्ञानार्थ लाया गया।
कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया कि राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर पंचम विधानसभा के विशेष सत्र की तिथि निर्धारण का अधिकार मुख्यमंत्री को दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को कर पश्चात लाभ (प्रॉफिट आफ्टर टैक्स) की 15 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार को देने का निर्णय लिया गया है।