बारह वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ में युवक को पांच साल की कैद

हरिद्वार(आरएनएस)।  बारह वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ करने के मामले में अपर जिला जज/एफटीसी कुसुम शानी ने आरोपी युवक को पांच साल के कारावास और 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद चौहान ने बताया कि रानीपुर के एक गांव में 26 जनवरी 2021 को रानीपुर क्षेत्र में एक 12 वर्षीय बच्ची अपने घर पर अकेली थी। उसी दौरान आरोपी सुंदर युवक बच्ची के घर में घुस गया था। आरोपी युवक ने उसके साथ अश्लील हरकतें की। थोड़ी देर बाद पीड़ित बच्ची की बड़ी बहन घर पहुंच गई। जिसे देखकर आरोपी युवक वहां से फरार हो गया था। पीड़ित बच्ची ने अपने परिजनों को सारी आपबीती बताई थी। इसके बाद पीड़ित बच्ची के परिजनों ने आरोपी सुंदर के खिलाफ संबधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी सुंदर को गिरफ्तार कर संबधित धाराओं में चालान कर जेल भेज दिया था। सरकारी पक्ष ने अभियोजन साक्ष्य में सात व बचाव पक्ष ने एक गवाह गवाह पेश किए। बच्ची के साथ हुई घटना के बाद बच्ची के पिता ने आरोपी युवक के पक्ष में गवाही दी।

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