
हरिद्वार(आरएनएस)। परचून की दुकान पर बैठी लड़की से छेड़छाड़ और मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में अपर जिला जज चंद्रमणि राय ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी प्रद्युम्न और अंकित को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर दोनों को एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 21 सितंबर 2023 को सिडकुल क्षेत्र के गांव में पीड़ित लड़की अपनी परचून की दुकान पर बैठी थी। आरोप है कि तभी वहां पर सामान लेने के बहाने पहुंचे आरोपी प्रद्युम्न और अंकित ने पीड़िता से बलात्कार की कोशिश की थी। पीड़ित के विरोध करने पर हमलावरों ने उस पर चाकू से 10-12 वार किए। पीड़ित के चिल्लाने पर पड़ोसी वृद्ध व्यक्ति ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित को हमलावरों के चंगुल से बचाया। हमले में पीड़ित लड़की के गर्दन पर गंभीर घाव आए थे। यही नहीं, शिकायत करने पर दोनों हमलावरों के परिजनों पर भी पीड़ित लड़की के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया था। परिजनों ने पीड़ित को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया था। घटना के अगले दिन पीड़ित ने सिडकुल थाने में आरोपी प्रद्युम्न और अंकित के खिलाफ जानलेवा हमला करने व छेड़छाड़ का विरोध करने पर मारपीट का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी प्रद्युम्न पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम रिठौरा ग्रांट सिडकुल और आरोपी अंकित पुत्र ब्रह्म सिंह निवासी ग्राम केलनपुर जलालपुर थाना पुरकाजी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सरकारी पक्ष ने सात गवाह पेश किए। बचाव पक्ष ने दो गवाह पेश किए। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर दोनों आरोपियों को एक एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

