युवक की हत्या में सगे भाई व भाभी को उम्रकैद

रुड़की।  खानपुर के चंदपुरी कलां में तीन साल पहले हुई युवक की हत्या के मामले में लक्सर एडीजे कोर्ट ने मृतक के सगे भाई और भाभी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास के साथ ही पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें छह माह की अतिरिक्त सजा जेल में काटनी होगी। एडीजे कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता भूपेश्वर ठकराल ने बताया कि चंदपुरी कलां के रवि व अमित सगे भाई थे। दोनों एक ही मकान के अलग-अलग कमरों में रहते थे। 15 सितंबर 2018 की रात रवि कहीं से शराब पीकर घर लौटा और लाउडस्पीकर पर तेज आवाज में गाने बजाने लगा। इसी बात पर अमित की उसे कहासुनी हुई। इस दौरान रवि ने अपनी पत्नी गुड़िया की मदद से उसे चाकू मार दिया, जिससे अमित की मौत हो गई थी। अमित के ससुर सलेकचंद निवासी पूरणपुर ने रवि व उसकी पत्नी के खिलाफ खानपुर में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने दोनों को जेल भेजा था। बाद में दोनों को जमानत मिल गई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने नवंबर 2018 में ही दोनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। तभी से कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी। इस दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 23 लोगों को कोर्ट में पेश कर उनकी गवाही कराई गई। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने रवि के साथ ही उसकी पत्नी गुड़िया को हत्या की धारा में दोषी करार दिया। शासकीय अधिवक्ता ठकराल ने बताया कि कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा देने के साथ ही उन पर पचास-पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर उन्हें छह-छह महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। आरोपी पति, पत्नी को कोर्ट से सीधे जेल भेज दिया गया है।