दुष्कर्म के लिए कमरा देने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

नाबालिग लडक़ी को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के लिए कमरा देने के आरोपी हरिद्वार में होटल मालिक की जमानत अर्जी विशेष पॉक्सो कोर्ट जज अंजली नोलियाल ने रद कर दी है। शासकीय अधिवक्ता आदेशचंद चौहान ने बताया कि 21 जुलाई 2020 रानीपुर क्षेत्र से एक 16 वर्षीय लडक़ी लापता हो गई थी। बाद में पीडि़त लडक़ी ने घर लौटकर सारी आपबीती परिजनों को सुनाई थी। उसी दिन नाबालिग के पिता ने आरोपी समीर निवासी लोधामण्डी ज्वालापुर, आसिफ निवासी लंढौरा, शहनवाज व आदाब निवासीगण मंगलौर, वैभव निवासी मंगलौर व होटल मालिक सुमित वालिया पुत्र शेर सिंह निवासी ज्वालापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपी युवकों पर पीडि़ता को बहला फुसलाकर ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। घटना के अगले दिन पुलिस ने सभी आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी सुमित वालिया पर अपने होटल में कमरा देने का आरोप है। मामले की ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई के बाद विशेष जज पॉक्सो कोर्ट अंजली नोलियाल ने आरोपी सुमित वालिया की जमानत अर्जी रद कर दी है।