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तहसील भनोली के ग्राम भनोली एवं ग्राम डूंगरा माइक्रो कन्टेनमेन्ट जोन घोषित

RNS INDIA NEWS 14/05/2021
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अल्मोड़ा। उपजिलाधिकारी जैंती भनोली मोनिका ने बताया कि तहसील भनोली के ग्राम भनोली एवं ग्राम डूंगरा में दिनांक 13 मई को 30 व्यक्तियों की कोविड जांच के दौरान उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है को प्रभारी चिकित्साधिकारी सामु0स्वा0केन्द्र धौलादेवी की संस्तुति के आधार पर होम आइसोलेशन में रखा गया है। उपजिलाधिकारी ने बताया कि कोविड मरीजों की अधिक संख्या होने के कारण उक्त क्षेत्र को कन्टेन्मेट जोन में बदलने की आवश्यकता है। उन्होंने संक्रमण के फैलने की प्रबल सम्भावना को देखते हुये उक्त क्षेत्र को अग्रिम आदेशों तक माइक्रो कन्टेनमेन्ट जोन घोषित किया जाता है।
उपजिलाधिकारी ने बताया कि ग्राम भनोली एवं ग्राम डूंगरा, जो काफलीखान-भनोली मोटर मार्ग से लगे हुय ग्राम है तथा इन ग्रामो को स्थान कैडियामल, लिंग रोड पालडीगूंठ एवं स्थान चगेठी से मोटर मार्ग से आवगमन होता है उक्त के अतिरिक्त जिन ग्रामों की सीमायें ग्राम भनोली एवं ग्राम डूंगरा से लगी हुई है, से इन ग्रामों को आने जाने वाले पैदल/मोटर मार्ग जो इस ग्राम के परिक्षेत्र अन्तर्गत है को आवागमन हेतु पूर्णतः प्रतिबन्धित किया गया है।
उपजिलाधिकारी ने बताया कि अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर उक्त माइक्रो कंटेनमेंट जोन में किसी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर व निवासरत परिवारों को बाहर आवाजाही निषिद्ध की गई है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में घर घर जाकर स्वास्थ्य की जांच करने का उत्तरदायित्व प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धौलादेवी का रहेगा साथ ही संपर्क में आए व्यक्तियों की पहचान व प्राथमिक संपर्क में आए व्यक्तियों के आइसोलेशन एवं कोरोना जांच भी उनके द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार के समारोह पर प्रतिबंध रहेगा। उक्त क्षेत्र में आवश्यक सामग्री की दुकानें सीमित अवधि में बारी बारी से खुली रहेंगी। इस सीमित अवधि में प्रत्येक परिवार का मात्र 1 सदस्य आवश्यक वस्तुओं को क्रय करने हेतु उसी जोन स्थित दुकान तक जा सकेगा। उक्त आदेशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडनीय होगा।

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