Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Light/Dark Button
Watch
  • Home
  • राज्य
  • उत्तराखंड
  • रुद्रप्रयाग
  • आपत्तिजनक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में दो अभियुक्तों को सजा और जुर्माना
  • रुद्रप्रयाग

आपत्तिजनक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में दो अभियुक्तों को सजा और जुर्माना

RNS INDIA NEWS 14/11/2025
default featured image

रुद्रप्रयाग। मुख्यालय स्थित एक शॉपिंग मॉल में कार्यरत महिला की लज्जा भंग करने और उसकी आपत्तिजनक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार सैनी की अदालत ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दो अभियुक्तों को विभिन्न धाराओं में सजा और जुर्माना दिया है।

मामला रुद्रप्रयाग नगर के नए बस अड्डे के समीप स्थित अदिति शॉपिंग मॉल का है, जहां पीड़ित महिला कर्मचारी के रूप में काम करती थी। घटना नौ माह पूर्व की है। पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि मॉल के मालिक वसीम अहमद ने अपने साथी सलमान के साथ मिलकर उसके खिलाफ साजिश रचते हुए फोन पर उसके चरित्र को कलंकित करने वाली बातचीत की और उसे खरीदने जैसी अमर्यादित बातें कही। इस बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग बाद में सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई, जिससे पीड़िता मानसिक तनाव में आ गई और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुँची।

तहरीर के आधार पर थाना रुद्रप्रयाग में मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के बाद पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद अदालत ने वसीम अहमद और सलमान को दोषी करार दिया।

अदालत ने वसीम अहमद को एक वर्ष के कठोर कारावास और दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर एक सप्ताह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वसीम को भारतीय दंड संहिता की धारा 116 में दो हजार रुपये जुर्माने से भी दंडित किया गया।

दोनों अभियुक्तों को धारा 509 में तीन-तीन वर्ष का साधारण कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई। जुर्माना न देने पर एक-एक माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। धारा 120बी में दोनों को छह-छह माह के कठोर कारावास और एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 में तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न देने पर एक-एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अदालत ने आदेश दिया कि सभी सजाएँ साथ-साथ चलेंगी।

इसके साथ ही कोर्ट ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के तहत निर्देश दिया कि कुल जुर्माना राशि का आधा भाग पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिया जाए।

मामले में राज्य की ओर से अभियोजन पक्ष की पैरवी अभियोजन अधिकारी प्रमोद चंद्र आर्य ने की।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: मद्महेश्वर ट्रैक से लापता ट्रैकर की हेलीकॉप्टर से तलाश
Next: नाबालिग साली से दुष्कर्म में जीजा गिरफ्तार

Related Post

default featured image
  • रुद्रप्रयाग

स्थायी राजधानी गैरसैंण समिति ने रैली निकाली और प्रदर्शन किया

RNS INDIA NEWS 01/02/2026 0
default featured image
  • रुद्रप्रयाग

अधिक किराया वसूलने की शिकायत पर चालान

RNS INDIA NEWS 30/01/2026 0
default featured image
  • रुद्रप्रयाग

केदारनाथ में मोबाइल पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी

RNS INDIA NEWS 30/01/2026 0

Your browser does not support the video tag.

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • राशिफल 04 फरवरी
  • पर्यटन में उत्तराखंड ने बनाया नया कीर्तिमान, 2025 में छह करोड़ से अधिक पर्यटक पहुंचे
  • उत्तराखंड में पर्वतारोहण को नई उड़ान.. 83 प्रमुख हिमालयी चोटियां पर्वतारोहियों के लिए खुलीं
  • मामूली विवाद में चाकू से हमला, तीन युवक घायल
  • क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने का झांसा देकर 2.35 लाख ठगे
  • हाईवे पर विज्ञापन चिपकाए, नौ के खिलाफ एफआईआर दर्ज

Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.