स्मैक तस्करी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने स्मैक तस्करी के एक मामले के आरोपी की जमानत खारिज कर दी है। अभियुक्त नाजिर खान बट्टी तोला वार्ड नंबर-10 थाना बिलासपुर जिला रामपुर उत्तर-प्रदेश का रहने वाला है। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने अदालत में पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि 6 फरवरी 2021 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने बेस तिराहा अल्मोड़ा के पास आरोपी के कब्जे से 105.60 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई। मौके पर पुलिस ने अवैध स्मैक को सीज मुहर कर आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार जेल भेजा गया। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर न्यायालय में आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी ।

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