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रात में 8 बजे तक खुलेंगी अब दुकानें

RNS INDIA NEWS 23/06/2021
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जिला दंडाधिकारी सोलन ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत छूट तथा प्रतिबन्धों के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी

सोलन। जिला दण्डाधिकारी सोलन कृतिका कुल्हारी ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत छूट तथा प्रतिबन्धों के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी किए हैं।
यह आदेश प्रदेश के मुख्य सचिव एवं राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा 22 जून, 2021 को जारी आदेशों की अनुपालना में जारी किए गए हैं।
इन आदेशों के अनुसार जिला के सभी बाजार, माॅल एवं दुकानें रात्रि 08.00 बजे तक खुली रहेंगी। फार्मेसी एवं दवा की दुकानों का समय प्रतिबन्धित नहीं है तथा यह दुकानें सामान्य कार्य समय के अनुसार खुली रहेंगी। दुकानदारों एवं विक्रेताओं को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी कोविड-19 सुरक्षा मानकों की अनुपालना सुनिश्चित बनानी होगी।
रेस्तरां, ढाबे, खान-पान स्थल एवं बार रात्रि 10.00 बजे तक खुले रह सकेंगे। इन सभी स्थलों पर कोविड-19 सुरक्षा मानकों की अनुपालना सुनिश्चित बनानी होगी।
प्रथम जुलाई, 2021 प्रातः से सभी सरकारी, सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय निकाय एवं स्वायत्त संस्थाओं के कार्यालय शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ कार्य करेंगे। सभी अधिकारी कार्यस्थल पर कोविड-19 बवाच एवं सुरक्षा मानकों की अनुपालना सुनिश्चित बनाएंगे।
सभी प्रकार के सामाजिक, अकादमिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं अन्य समागमों में कुल क्षमता के 50 प्रतिशत तक की उपस्थिति की अनुमति होगी। इण्डोर एवं बन्द स्थानों में यह अनुमति अधिकतम 50 व्यक्तियों तक की होगी। खुले स्थानोें पर होने वाले आयोजनों में अधिकतम 100 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। सभी स्थानों पर कोविड-19 सुरक्षा मानकों की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित बनानी होगी। कोविड-19 सुरक्षा मानकों की पूर्ण अनुपालना के साथ अन्तिम संस्कार में 50 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी।
इन आदेशों के अुनसार सभी सिनेमा हाॅल, मनोरंजन पार्क, थियेटर एवं सभागार, समागम स्थल, क्लब हाऊस, गोल्फ कोर्स तथा व्यायामशालाओं को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात्रि 10.00 बजे तक खुला रहने की अनुमति है। इन सभी स्थलों पर कोविड-19 सुरक्षा मानकों की अनुपालना सुनिश्चित बनानी होगी।
खेल परिसरों को आऊटडोर खेल गतिविधियों सहित अन्य खेल गतिविधियों के लिए खोला जा सकता है। अनुबन्ध खेल की अनुमति नहीं है। दर्शकों को आने की अनुमति नहीं है। इन सभी स्थलों पर कोविड-19 सुरक्षा मानकों तथा प्रदेश युवा सेवाएं एवं खेल विभाग द्वारा जारी मानक परिचालन प्रक्रिया की अनुपालना सुनिश्चित बनानी होगी।
चिकित्सा महाविद्यालय, आयुर्वेदिक महाविद्यालय, दन्त चिकित्सा महाविद्यालयों, नर्सिंग एवं फार्मेसी महाविद्यालयों को इस कार्यालय द्वारा 13 जून, 2021 को जारी आदेशों के अनुरूप पुनः खोलने की अनुमति होगी। इजींनियरिंग महाविद्यालयों, पालीटैक्निक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को प्रथम जुलाई, 2021 से खोलने की अनुमति है। इस सम्बन्ध मंे विस्तृत दिशा-निर्देश तथा मानक परिचालन प्रक्रिया तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जारी की जाएगी। अन्य सभी शिक्षण, प्रशिक्षण एवं कोचिंग संस्थान आगामी आदेशों तक बन्द रहेंगे।
धार्मिक स्थलों को केवल दर्शन के लिए प्रथम जुलाई, 2021 से खोलने की अनुमति होगी। सभी धार्मिक स्थलों पर कोविड-19 से बचाव के लिए नियम अनुपालना तथा भाषा, कला एवं संसकृति विभाग द्वारा जारी मानक परिचालन प्रक्रिया की अनुपालना सुनिश्चित बनानी होगी। कीर्तन, भजन, जगराता इत्यादि की अनुमति नही है।
प्रथम जुलाई, 2021 से अन्तरराज्जीय सार्वजनिक परिवहन बस सेवा, स्टेज एवं अनुबन्धित कैरियेज की आवाजाही की अनुमति कुल सीट क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ प्रदान की गई है। परिवहन विभाग द्वारा जारी मानक परिचालन प्रक्रिया का पूर्ण पालन सुनिश्चित बनाना होगा। जिला में प्रवेश के लिए ई-पास की आवश्यकता नहीं है।
आदेशों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों, शाॅपिंग क्षेत्र, दुकानों, बाजार, माॅल, कार्यस्थलों एवं सार्वजनिक तथा निजी परिवहन में उचित प्रकार से मास्क पहनना अनिवार्य है। मास्क नहीं तो सेवा नहीं (नो मास्क नो सर्विस) की नीति की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित बनाई जाएगी। उचित प्रकार से मास्क न पहनने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
सार्वजनिक स्थानों पर दो व्यक्तियों के मध्य कम से कम 06 फीट की दूरी रखनी आवश्यक है। सार्वजनिक स्थानों में थूकने पर नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटका, तम्बाकू एवं अन्य सामान उत्पादों का सेवन प्रतिबन्धित है।
इन आदेशों की अवहेलना पर भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों, आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तथा हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 के अनुरूप कार्रवाही की जाएगी।
यह आदेश निर्धारित स्थानों पर तिथि निर्धारण के अतिरिक्त तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं।

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