राष्ट्रीय डाटाबेस ई-पंजीकरण शिविर आयोजित किया

सरकार की कल्याणकारी योजना का लाभ लेने को पंजीकरण जरूरी

ऋषिकेश।  श्रम विभाग की ओर से श्रमिकों के पंजीकरण और जन जागरूकता शिविर में केंद्रीय श्रम सचिव सुनील बड़थ्वाल ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से सीधे संवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिकों को पंजीकरण कराना अनिवार्य है।  सोमवार को देहरादून मार्ग पर स्थित फारेस्ट व्यू रिसॉर्ट में केंद्र और उत्तराखंड सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के उद्देश्य से एक दिवसीय राष्ट्रीय डाटाबेस ई-पंजीकरण शिविर आयोजित किया गया। केंद्रीय श्रम सचिव सुनील बड़थ्वाल ने शिविर में मौजूद ऋषिकेश के व्यापारियों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना, राष्ट्रीय पेंशन योजना समेत सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के बारे में जानकारी दी। बताया कि ई-श्रम पंजीकरण कराने से सरकार की सभी योजनाओं का लाभ पात्र श्रमिकों को मिलेगा। साथ ही सरकार को योजनाओं से कितने लोग लाभान्वित हुए हैं, इसका डाटा मिल सकेगा। केंद्रीय श्रम सचिव ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकरण कार्ड भी वितरित किए। मौके पर एसडीएम ऋषिकेश अपूर्वा पांडेय, अपर श्रम आयुक्त अनिल पेटवाल, सहायक श्रमायुक्त उमेश राय, केके गुप्ता, श्रम प्रवर्तन अधिकारी पिंकी टम्टा, नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष ललित मोहन मिश्र, अनिल बडोनी ,कनिष्ठ लेखा अधिकारी राहिल, राजपाल नेगी, हरीश कोठारी, राकेश लखेड़ा, मदन डोभाल आदि मौजूद रहे।

237 श्रमिकों ने कराया पंजीकरण
षिकेश। शिविर में चार सीएससी के स्टॉलों के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के ई-पंजीकरण की व्यवस्था रही। सहायक श्रमायुक्त केके गुप्ता ने बताया कि मनरेगा, मिस्त्री का काम करने वाले, ऑटो चालक, व्यापारिक प्रतिष्ठान में काम करने वाले मजदूरों के साथ कंपनियों में कार्यरत 237 श्रमिकों ने ई- पंजीकरण कराया।

60 साल पूरे होने पर 3 हजार मासिक पेंशन
केंद्रीय श्रम सचिव ने बताया कि कामगार जो असंगठित क्षेत्र में कार्य करता है। इसकी आयु 16 से 59 वर्ष के बीच है, वे श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके लिए कामगारों को अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता संख्या, बैंक आईएफएससी कोड उपलब्ध करवाना होगा। योजना के तहत 60 साल पूरे होने पर 3 हजार रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। इसके लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन में पंजीकरण अनिवार्य है।