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आवश्यक आदेश जारी

सोलन। जिला दण्डाधिकारी सोलन कृतिका कुल्हारी ने 23 जून, 2021 को जारी आदेशों के सम्बन्ध में आवश्यक शुद्धिपत्र जारी किया है। इस शुद्धिपत्र के अनुसार जिला सोलन में सभी बाजारों, माॅल, दुकानों, रेस्तरां, ढाबा, खान-पान के अन्य स्थलों एवं बार इत्यादि को सप्ताहांत (वीकेण्डज) पर 23 जून, 2021 को जारी आदेशों में प्रदत्त समय के अनुसार खोलने की अनुमति रहेगी।

 सभी बाजार एवं दुकानों के लिए सप्ताह में अवकाश दिवस कोरोना कर्फ्यू लागू होने से पूर्व जारी परम्परा के अनुसार रहेगा। अन्य सभी छूट, शर्तें इत्यादि 23 जून, 2021 को जारी आदेशों के अनुसार रहेगीं।


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