नान जेड ए ग्रामों में वर्ग 8 व वर्ग 20 की भूमि के सत्यापन के निर्देश

रुद्रपुर। तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी ने राजस्व उपनिरीक्षकों, सर्वे लेखपालों को नॉन जेड ए ग्रामों में वर्ग 8 व वर्ग 20 की भूमि का सत्यापन करने के आदेश जारी किये हैं। तहसीलदार के अनुसार सितारगंज के ग्राम अरविंदनगर, निर्मलनगर, राजनगर, सुरेंद्रनगर, गुरुग्राम, देवनगर, बैकुण्ठपुर रूदपुर, टैगोरनगर, गोविंदनगर में नॉन जेड एभूमि वर्ग 8 और वर्ग 20 में दर्ज पटटेदारों, कब्जेदारों को भूमिधरी अधिकार देने का जीओ जारी किया है। इसमें कई पट्टाधारकों को भूमिधरी अधिकार दिया जा चुका है।

तहसीलदार के अनुसार जीओ के पैरा 2 के अनुसार पूर्वी पाकिस्तान यानि वर्तमान बाग्लादेश से वर्ष 1971 से पूर्व आये शरणार्थी और जिन्हें वर्ष 1980 से पूर्व भारत सरकार की पुनर्वास योजना के तहत कृषि भूमि जिला पुनर्वास कार्यालय बरेली ने पट्टे आवंटित किये थे। जबकि निर्गत पट्टों में जिला पुनर्वास कार्यालय बरेली के स्थान पर जिला पुनर्वास कार्यालय ऊधमसिंह नगर होने के कारण संशोधन होना है। इसके लिए शासन को पत्र प्रेषित किया गया है। संशोधन से पूर्व 10 ग्रामों में वर्ग 8 व वर्ग 20 के पात्र पट्टेदारों के कब्जेदारों का सत्यापन कर आख्या जिला कार्यालय को भेजी जानी है। उन्होंने राजस्व उपनिरीक्षकों को सूचना निर्धारित प्रारूप में देने के निर्देश दिये हैं।

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