नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल सश्रम कारावास

पॉक्सो कोर्ट ने लगाया जुर्माना, पीड़िता को चार लाख रुपये प्रतिकर देने का आदेश

हल्द्वानी (आरएनएस)। भीमताल क्षेत्र की 16 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने 60 वर्षीय प्रकाश चंद्र को दोषी करार देते हुए 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है और पीड़िता को चार लाख रुपये प्रतिकर देने का भी आदेश दिया है।

घटना 24 मई 2022 की है, जब किशोरी किसी कार्य से घर से बाहर निकली थी। इसी दौरान आरोपी ने रास्ते में उसे रोका और धमकी देते हुए झाड़ियों की ओर खींच लिया, जहां उसने किशोरी के साथ जबरन दुष्कर्म किया। घटना की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी। तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जांच पूरी होने पर 25 जुलाई 2022 को पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता के बयान, चिकित्सीय प्रमाण और गवाहों के माध्यम से आरोपी की संलिप्तता सिद्ध की।

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो, सुधीर तोमर की अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर प्रकाश चंद्र को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि चार लाख रुपये की प्रतिकर राशि पीड़िता को प्रदान की जाए, जिससे उसके पुनर्वास और मानसिक स्वास्थ्य में सहयोग मिल सके।

मामले में अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी सुनीता भट्ट और अपर जिला शासकीय अधिवक्ता हेमा सुयाल ने पैरवी की।

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