महिला की मौत पर पति समेत दो पर हत्या का मुकदमा

रुड़की(आरएनएस)। संदिग्ध परिस्थितियों में ससुराल में रह रही एक विवाहिता की मौत के मामले में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने महिला के पति सहित दो आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। रुड़की कोतवाली क्षेत्र के गांव जौरासी निवासी नईम खान ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि उसकी बहन शमा परवीन का विवाह 13 मई 2014 को धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार लंढौरा निवासी शहवेज के साथ हुआ था। शादी के बाद उसकी बहन को कोई संतान नहीं हुई। जिसके चलते आरोपी उसे संतान न होने के कारण प्रताड़ित किया करते थे। आरोपी उसके साथ मारपीट करते थे। जिसकी शिकायत उसने कई बार अपने मायके वालों से भी की थी। लेकिन उसका घर बसा रहने के लिए मायके वालों ने आरोपियों को समझा बुझा तथा उन्हें ठीक-ठाक रहने के लिए कहा। लेकिन आरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। कोर्ट में दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया गया कि 13 अप्रैल 2024 की शाम को उसकी बहन के ससुराल के पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने उन्हें फोन पर सूचना दी की उनकी बहन की मृत्यु हो गई है तथा उसको सुपुर्द ए खाक करने की तैयारी की जा रही है। सूचना पर वह मौके पर पहुंचे तथा पुलिस को भी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि विवाहिता के गले पर तार का निशान था, जिससे यह प्रतीत होता था कि विवाहिता की हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप दिए जाने का प्रयास किया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, जिसके बाद पीड़ित द्वारा मंगलौर कोतवाली में तहरीर दी गई लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया था। पीड़ित द्वारा कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें कहा गया कि उसकी बहन को उसके पति तथा एक अन्य रिश्तेदार द्वारा संतान नहीं होने के चलते जान से मार दिया गया है। पीड़ित के प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने पीड़ित द्वारा नामजद किए गए आरोपियों महिला के पति शहवेज तथा उसके एक अन्य रिश्तेदार मुस्तकीम निवासी मोहल्ला पठानान लंढौरा कोतवाली मंगलौर के ख़िलाफ़ पुलिस को मुकदमा दर्ज किए जाने के आदेश दिए। इंस्पेक्टर अमरचंद शर्मा ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।