लीज भूमि पर कब्जे के मामले में पालिका व डीएम से मांगा जवाब

नैनीताल। हाईकोर्ट ने रुड़की के बीटी गंज में नगर पालिका की भूमि पर लीज खत्म होने व सरकार को राजस्व के नुकसान को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने नगर पालिका, डीएम हरिद्वार समेत पट्टेदार को नोटिस जारी कर 26 अगस्त तक जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई। मामले के अनुसार रुड़की निवासी किसान मजदूर संगठन के नेता राकेश अग्रवाल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि रुड़की के बीटी गंज में 1950 में नगर पालिका ने ओमप्रकाश को 2 पट्टे रिहायशी उद्देश्य के लिए 30 सालों की लीज पर दिए थे। 30 साल समाप्त होने के बाद भूमि नगर पालिका को वापस की जानी थी, लेकिन पट्टेदार की मृत्यु के बाद उनके परिजनों ने भूमि पालिका को न लौटाकर उसमें व्यावसायिक गतिविधियां शुरू कर दी हैं। इससे सरकार को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। याचिकाकर्ता ने इसमें जांच कर वर्ष 1982 के बाद से अब तक पट्टेदार द्वारा कमाई गई राशि की वसूली की मांग की है।

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