लैंगिक अपराध के एक मामले में अभियुक्त की जमानत याचिका हुई खारिज

अल्मोड़ा। लैंगिक अपराध के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश प्रदीप पन्त ने अभियुक्त सूरज कुमार पुत्र गोविन्द राम निवासी ग्राम पिल्खा तहसील व जिला अल्मोड़ा पॉक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त की जमानत प्रार्थना पत्र खारिज की गयी जिसमें जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा द्वारा अभियुक्त सूरज कुमार की जनामत न होने का घोर विरोध करते हुए माननीय न्यायालय को यह बताया कि वादी मुकदमा द्वारा दिनांक 4-08-2020 को रा०उ०नि० क्षेत्र पाखुड़ा जिला अल्मोड़ा में एक तहरीर इस आशय से दी कि अभियुक्त सूरज कुमार ने पीड़िता जो कि नाबालिक थी के साथ जघन्य अपराध कारित किया गया है। यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह पीड़िता एवं गवाहों को डरा धमकाकर साक्ष्यों के साथ छेड़-छाड़ कर अभियोजन के गवाहों को तोड़ सकता है। जिस कारण अभियुक्त की जमानत का कोई औचित्य नही है पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिशीलन कर न्यायालय द्वारा अभियुक्त की जमानत प्रार्थना पत्र आज खारिज की गयी।

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