कपकोट में खनन पट्टे जारी करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

almora property
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नैनीताल। हाईकोर्ट ने बागेश्वर की तहसील कपकोट में अवैध रूप किए जा रहे खड़िया खनन के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर खड़िया खनन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि भविष्य में इस क्षेत्र में कोई खनन पट्टा जारी न किया जाए। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई। मामले के अनुसार बागेश्वर निवासी हीरा सिंह पपोला ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि बागेश्वर जिले की तहसील कपकोट के रीमाघाटी, गुलामप्रगड व भीयूं गांव में सरकार द्वारा खनन पट्टा दिया है। जिसमें खनन माफिया द्वारा मात्रा से अधिक अवैध खनन किया जा रहा है। अवैध खनन बाहर ले जाने के लिए वन भूमि में अवैध रूप से सड़क भी बना ली है। याचिकाकर्ता का कहना है कि अवैध रूप से किए जा रहे खनन से होने वाले दुष्प्रभाव से गांव को नुकसान हो रहा। इसीलिए गांव को बचाया जाए।
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