धोखाधड़ी के मामले में कैमुना क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी के सीएमडी की जमानत याचिका खारिज

अल्मोड़ा। जिला सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने धोखाधड़ी और गबन के एक मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज की। आरोपी प्रदीप कुमार अस्थाना पुत्र कैलाश नाथ अस्थाना निवासी अलीगंज लखनऊ मूल निवासी जौनपुर उत्तर-प्रदेश ने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका प्रस्तुत की थी। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने पैरवी की। जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि जमानत याचिका की सुनवाई वर्चुअल माध्यम से हुई। वादी मुकदमा भूपेंद्र सिंह नेगी निवासी सोमेश्वर अल्मोड़ा ने थाना सोमेश्वर में एक तहरीर इस आशय से दी कि आरोपी प्रदीप कुमार अस्थाना सीएमडी कैमुना कॉपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के नाम से बी3 आरोही कम्पोलेक्स अलीगंज लखनऊ में पंजीकृत होना बताया और उक्त सोसायटी की ओर से सोमेश्वर में शाखा खुलवाई गयी। वादी पूर्व में शाखा में कैशियर था और बाद में प्रमोशन देकर शाखा प्रबंधक बनाया गया। शाखा में निवेशकों की जमा होने वाली राशि लेनदेन हेतु बैंक खातों में डाली जाती थी जिनमें आरोपी प्राधिकृत हस्ताक्षरी था। शाखा में एजेंट नियुक्त कर विभिन्न स्कीमों के माध्यम से 472 निवेशकों की ओर से 90 लाख रुपये जमा किया गया था। जिसमें कुछ राशि (34 लाख) का सोसायटी की ओर निवेशकों को भुगतान किया गया था। लेकिन 118 निवेशकों का बकाया 55 लाख 66 हजार 824 रुपया हड़प लिया गया। जिसके मामले को लेकर सोमेश्वर थाने में उक्त सोसायटी के खिलाफ तहरीर सौंपी गई। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की। अभियोजन की ओर से जमानत का घोर विरोध किया गया और बताया कि अभियुक्त पर अल्मोड़ा के अलावा राज्य के अन्य थानों में 16 अभियोग पंजीकृत हैं यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो अभियुक्त अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर साक्ष्य को प्रभावित कर सकता है। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिशीलन कर न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की।