झूठे आश्वासन पर गाय बेचना पड़ा मंहगा, लगाया हर्जाना
रुड़की। गर्भावस्था का झूठा आश्वासन देकर एक शख्स को अपनी गाय बेचना मंहगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता आयोग ने इसे उपभोक्ता सेवा में कमी मानते हुए उपभोक्ता को गाय की कीमत 40 हजार रुपये मय ब्याज के लौटाने के आदेश दिए हैं। आयोग ने दस हजार का हर्जाना भी लगाया है। अधिवक्ता श्रीगोपाल नारसन ने बताया कि सिविल लाइंस रुड़की निवासी राजीव धामी ने एक मार्च 2021 को एक गाय राजस्थान के गंगानगर से पवन कुमार से 40 हजार में खरीदी थी। गाय बेचते समय गाय विक्रेता ने आश्वस्त किया था कि गाय गर्भवती है, जिसकी जांच वहीं के पशु चिकित्सक ने गर्भावस्था की बाबत की थी। लेकिन घर लाने पर पता चला कि गाय गर्भवती नहीं है। जिसकी पुष्टि रुड़की के पशु चिकित्सक द्वारा भी जांच के बाद 25 जून 2021 को की गई। झूठे आश्वासन पर गाय बेचने से आहत होकर राजीव धामी ने 7 जुलाई 2021 को जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष कंवर सैन ,सदस्य अंजना चड्ढा व विपिन कुमार ने झूठे आश्वासन पर गाय बेचने को उपभोक्ता सेवा में कमी के लिए दोषी मानते हुए गाय की कीमत मय ब्याज लौटाने व दस हजार रुपये हर्जाना अदा करने का फैसला सुनाया है।