जमीन बेचने के नाम पर 22 लाख रुपये की धोखाधड़ी में 2 पर केस दर्ज
विकासनगर। सहसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हसनपुर कल्याणपुर में 19 बीघा जमीन बेचने के मामले में दो लोगों ने खरीददार से वर्ष 2017 में बाईस लाख रुपये ले लिये। लेकिन जब निर्धारित समय पर जमीन की रजिस्ट्री करने की बात आयी तो दोनों लोग टाल मटोल करने लग गये। आरोपियों ने पैसा लौटाने से भी इंकार कर दिया। पीडि़त की शिकायत पर मामले की जांच एसआईटी व सीओ प्रेमनगर ने की। जिसमें मामला सही पाये जाने पर सहसपुर थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है। मामले की जांच शुरु कर दी है। अब्बास अली पुत्र निसार अहमद निवासी हरभजवाला मेहूवाला देहरादून ने डीआईजी एसआई को तहरीर देकर बताया कि आरोपी नाजिम पुत्र नूर हसन ने 2017 हसनपुर कल्याणपुर में 19 बीघा जमीन दिखाई। उक्त जमीन संजय दुआ पुत्र तिलकराज दुआ निवासी बहादुर झझर हरियाणा की है। जिसका सौदा हुआ और अग्रिम धनराशी के तौर पर आरोपियों को बाईस लाख रुपये दी गयी। जिसमें छह माह के भीतर रजिस्ट्री करने की शर्त भी तय की गयी। लेकिन निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद दोनों आरोपी रजिस्ट्री करने से आनाकानी करने लगे। यही नहीं जमीन का जो मालिक संजय दुआ उसे मिलाया गया था, वह कोई दूसरा व्यक्ति था। लेकिन उसका नाम संजय दुआ बताया गया। इस मामले में एसआईटी जांच के साथ ही सीओ प्रेमनगर की जांच में आरोप सही पाये गये। जिस पर एसएसपी के निर्देश पर सहसपुर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है। एसओ सहसपुर नरेंद्र सिंह गहलावत ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ जांच शुरु कर दी है। जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जायेगी।