Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Light/Dark Button
Watch
  • Home
  • राष्ट्रीय
  • आईएनएक्स मीडिया केस में चिदंबरम को मिली राहत, सुको ने दी विदेश जाने की अनुमति
  • राष्ट्रीय

आईएनएक्स मीडिया केस में चिदंबरम को मिली राहत, सुको ने दी विदेश जाने की अनुमति

RNS INDIA NEWS 22/02/2021
default featured image

जमा कराने होंगे 2 करोड़ रुपए

नई दिल्ली, 22 फरवरी (आरएनएस)। आईएनएक्स मीडिया केस में आरोपी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बेटे और सांसद कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। शीर्ष कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की अनुमति दे दी है। प्रीम कोर्ट ने इसके लिए दो करोड़ रुपए जमा कराने की शर्त रख दी है। साथ ही उन्हें अपनी हर यात्रा की पूरी जानकारी देनी होगी।
कार्ती चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी विदेश जाने की अनुमति दी है। वो संसद सदस्य हैं और जमानत पर हैं। उनके खिलाफ दो मामले लंबित हैं। एक संसद सदस्य पर दस करोड़ रुपये जमा कराने की शर्त क्यों लगाई जाए? ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कहीं भाग कर नहीं जा रहे। उनको दस करोड़ रुपये लोन लेना पड़ता है, जिससे पांच लाख रुपये हर महीने नुकसान होता है।
सिब्बल ने कहा कि अदालत के इतिहास में ऐसी शर्त कभी नहीं लगाई जाती। केस में सबूतों से छेड़छाड़ करने की संभावना नहीं है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने विदेश जाने के लिए कोई शर्त भी नहीं लगाई थी। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कानून की नजर में कोई सांसद नहीं बल्कि एक आरोपी हैं। ईडी की ओर से अदालत में कहा गया कि कार्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने दस करोड़ रुपये सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराने की शर्त पहले ही लगाई गई हैं।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: वरवरा राव को मेडिकल आधार पर मिली छह महीने के लिए जमानत
Next: नौगाम में रेलवे स्टेशन के पास मिला आईईडी

Related Post

default featured image
  • राष्ट्रीय

10 मिनट डिलीवरी के वादे पर सरकार ने लगाया ब्रेक, कंपनियों को विज्ञापनों से हटानी पड़ी समय सीमा

RNS INDIA NEWS 13/01/2026 0
default featured image
  • राष्ट्रीय

सगाई टूटने से नाराज युवक ने पूर्व मंगेतर की चाकू से हत्या की, दो आरोपी गिरफ्तार

RNS INDIA NEWS 10/01/2026 0
default featured image
  • राष्ट्रीय

सनसनीखेज खुलासा : इंसानों के ब्लड बैग में भरा मिला 1,000 लीटर जानवरों का खून, अधिकारी हैरान

RNS INDIA NEWS 09/01/2026 0

[display_rns_ad]

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • राशिफल 14 जनवरी
  • किसान की आत्महत्या सरकार की विफलता का प्रमाण: प्रीतम
  • कचरा मैन बन स्वयं सेवियों ने निकाली स्वच्छता जागरूकता रैली
  • आपसी विवाद में युवक को मारी गोली, गंभीर घायल
  • चोरी के शक में मजदूर की पीट-पीटकर हत्या, तीन आरोपी गिरफ्तार
  • वन विहार लूटकांड का खुलासा, पीड़ित का रिश्तेदार निकला साजिशकर्ता

Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.