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अल्मोड़ा जीजीआईसी पार्किंग मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से माँगा जवाब

नैनीताल(आरएनएस)। हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा के राजा आनंद सिंह राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के भवन के पास जिला प्रशासन द्वारा पार्किंग बनाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने निर्माण कार्य की यथास्थिति बनाए रखने के साथ ही राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। कोर्ट ने निर्माणाधीन पार्किंग की वर्तमान फोटोग्राफ भी पेश करने के लिए कहा है। अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी।
अल्मोड़ा निवासी चंद्रकला उप्रेती समेत अन्य ने इस मामले में जनहित याचिका दायर की है। इसमें कहा है कि जिला प्रशासन द्वारा जीजीआईसी की बिल्डिंग के समीप पार्किंग का निर्माण कार्य किया जा रहा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि जब इसकी जानकारी जिला प्रशासन से मांगी गई, तो कहा गया कि पार्किंग निर्माण नगर पालिका करा रही है। पालिका प्रशासन से जानकारी ली गई तो उन्होंने निर्माण कार्य जिला प्रशासन द्वारा कराए जाने की बात कह दी। जिला प्रशासन को जब पार्किंग निर्माण पर आपत्ति संबंधी प्रार्थना पत्र दिया तो प्रशासन ने उसे खारिज कर दिया। याचिका में कहा गया है कि जिस जमीन पर पार्किंग निर्माण किया जा रहा है, वह भूमि जीजीआईसी को दान में दी गई थी। पूर्व में शिक्षा विभाग ने भी इस निर्माण पर आपत्ति जताई थी। जनहित याचिका में ये भी कहा है कि यहां पार्किंग बनने से जीजीआईसी में पढ़ने वाली छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित होगी। यहां नशाखोरों का अड्डा बन जाएगा। इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यहां पार्किंग निर्माण पर रोक लगाई जाए।


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