गांजा तस्करी के अभियुक्तों की जमानत अर्जी ख़ारिज
अल्मोड़ा। गांजा तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान के न्यायालय में अभियुक्त पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र सुरेश सिंह निवासी ग्राम दलपतपुर, जिला मुरादाबाद तथा अभियुक्त जोगेन्द्र कुमार पुत्र मोहन सिंह निवासी ग्राम बोहरनपुर जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश द्वारा धारा 8/200 एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी जमानत हेतु जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गए। जिस पर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा द्वारा अभियुक्तगणों की जमानत का घोर विरोध करते हुए न्यायालय को यह बताया कि 30 जून 2021 को वादी मुकदमा एस०आई० गिरीश चन्द्र पन्त पुलिस कर्मचारियों को साथ लेकर नैल कमान तिराहे, डोटियाल पर अभियुक्तगण के वाहन संख्या UKO7N-7335 गेट्स हुंडई कार को रोककर चैक किया गया तो उक्त वाहन के अंदर से 104 टांट के बोरे व 01 प्लास्टिक का कट्टा बरामद हुआ पुलिस कर्मचारियों को शक होने पर उक्त टांट के बोरे व प्लास्टिक के कट्टे को खोलकर चैक किया गया तो टांट के बोरे व प्लास्टिक के कट्टे से गांजा बरामद हुआ। उक्त टाट के बोरे व प्लास्टिक के कट्टे को इलैक्ट्रानिक तराजू से तोला गया तो कुल 53 किलो 250 ग्राम अवैध गांजा निकला तथा मौके पर स्वतंत्र गवाह के समक्ष पुलिस कर्मचारियों द्वारा अभियुक्तगणों के कब्जे से माल बरामदगी के सन्दर्भ में सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्तगणों को जेल भेजा गया। जिला शासकीय अधिवक्ता ने यह भी कहा कि अभियुक्तगण दूसरे राज्य के निवासी हैं यदि अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जाता है तो अभियुक्तगण जमानत का दुरुपयोग करने व विवेचना में सहयोग करने में असफल रह सकते हैं एवं पुनः अवैध तस्करी आदि कामों में लिप्त होने की पूर्ण सम्भावना है। जिस पर न्यायालय द्वारा पत्रावली का परिशीलन कर अभियुक्तगणों की जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई करते हुए आज दिनांक 14 जुलाई को खारिज की गई।